
नागपुर/दि. 2– 4 करोड रुपए की हेराफेरी केस के आरोपी सीए अनूप चारुदत्त सजदेव की अग्रिम जमानत अर्जी बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को गुणवत्ता हीन बताकर ठुकरा दी. न्या. उर्मिला जोशी फालके ने यह निर्णय दिया. सगदेव पहले सत्र न्यायालय गए थे. वहां अर्जी नामंजूर होने से उच्च न्यायालय में आवेदन किया. उनके विरुद्ध सीताबर्डी पुलिस ने किशोर वाघमारे की शिकायत पर धारा 406, 420 का केस दायर किया है. वाघमारे की अंकुर लाजिस्टिक का लेखाजोखा संभालने अनूप सगदेव के पिता चारुदत्त सगदेव पर था. वाघमारे ने वर्ष 2000 में कंपनी बंद करने का निर्णय किया था. किंतु अनूप सगदेव ने कंपनी बंद नहीं करने दी. 25 फरवरी 2017 को वाघमारे को आयकर विभाग से नोटिस मिली. जिससे उन्हें सगदेव के 3करोड 99 लाख के गैरकानूनी व्यवहार की जानकारी मिली. सगदेव इसका संतोषजनक खुलासा नहीं कर सके. कोर्ट में एड. नितिन रोडे ने सरकारी पक्ष रखा.