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कडा घातक अस्त्र नहीं

हाईकोर्ट का फैसला

नागपुर/दि.8 – बंबई उच्च न्यायालय ने हाथ में पहने कडे को घातक अस्त्र मानने से स्पष्ट इनकार कर इस बारे में दायर एयर इंडिया के कर्मचारी और यात्री के विवाद के निपटारे को मान्य कर लिया. यात्री पर दर्ज धारा 324 को भी खारिज कर दिया. दोनों ही पक्षों के बीच कोर्ट के बाहर समझौता हो गया था.
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्या. श्रीराम मोडक ने गत 30 सितंबर को दिये आदेश में निर्भयसिंह के विरुद्ध सहारा पुलिस स्टेशन में दर्ज दफा 324 और अंधेरी की कोर्ट में चल रहे मामले को खारिज कर दिया. कोर्ट ने प्रतिवादी के कडे को घातक अस्त्र बताने की मांग भी नामंजूर कर दी.

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