महाराष्ट्रमुख्य समाचार

कोई भी दवाखाना गंभीर मरीज को उपचार करने से इंकार नहीं कर सकता

‘गोल्डन अवर’ नियम का कड़ाई से पालन करने की स्वास्थ्य संचालनालय के आयएमए को निर्देश

मुंबई/दि.10- दुर्घटना के गंभीर मरीज दिल का दौरा पड़े व्यक्ति अथवा अन्य किसी कारण से गंभीर हालत के मरीज क्लिनिक अथवा दवाखाने पहुंचे तो उनकी आर्थिक परिस्थिति न देखते हुए उन पर प्राथमिकता से उपचार किया जाए, उसके बाद ही उसे समीप के अस्पताल ले जाने की सूचना स्वास्थ्य संचालनालय ने आयएमए को हाल ही में हुई बैठक में दी है.
‘क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट’ संदर्भ में स्वास्थ्य संचालनालय और आयएमए के बीच प्रत्यक्ष और ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से बैठक हुई. इस बैठक में राज्य के 170 से अधिक आयएमए सदस्य उपस्थित थे. दवाखानों में गंभीर अवस्था में आये मरीजो पर प्राथमिकता से उपचार कर उसकी जान बचाने पर जोर दिया जाए. यह प्राथमिक उपचार करते समय मरीज की आर्थिक क्षमता का विचार न करें. उसकी प्रकृति स्थिर होने के बाद उसे समीप के अस्पताल में वैद्यकीय चिट्ठी समेत भेजे. ‘गोल्डन अवर’ उपचार प्रणाली के नियमों का कड़ाई से पालन करने की सूचना स्वास्थ्य संचालनालय ने आयएमए को दी. राज्य के प्रत्येक दवाखानों में उनकी सेवा के मुताबिक प्रशिक्षिक वैद्यकीय और अर्धवैद्यकीय कर्मचारियों समेत आपातकालीन मूलभूत सुविधा उपलब्ध करना आवश्यक है. आपातकालीन और आपदा के मरीजों की जान बचाने की दृष्टि से हर दवाखाने में अपनी सुविधा और कौशल्यक्षम तज्ञ अधिक सक्षम करने के लिए प्रयास करने चाहिए, ऐसी सूचना संचालनालय ने दी है. दवाखानों में आपातकालीन सुविधा की पूर्ति के लिए आवश्यक रहे साधन उपलब्ध करने बाबत भी स्वास्थ्य संचालनालय ने निर्देश दिए हैं. गंभीर अवस्था में आये किसी भी मरीज का उपचार करना यह हमारी जिम्मेदारी है. उसे हम कड़ाई से निभाएंगे. मात्र हृदय विकार का झटका आये किसी मरीज या दुर्घटना में हाथ, पैर टूटे मरीज को करीब के दवाखाने में ले जाने पर वहां हृदयविकार विभाग अथवा अस्थिरोग विभाग न रहने पर उचित उपचार होने की संभावना कम है, इस कारण मरीज की हालत स्थिर होेने तक उसे दवाखाने में रखने का नियम शिथिल करने तथा किसी दवाखाने में तीन से चार बेड रहने पर गंभीर मरीज को बेड उपलब्ध करना संभव नहीं रहेगा. इस कारण यह शर्त 50 से अधिक बेड वाले अस्पतालों में करने का अनुरोध आयएमए ने किया रहने की जानकारी आयएमए के सचिव संतोष कदम ने दी.

दर्शनी भाग में शुल्क फलक आवश्यक
दवाखाना अथवा अस्पताल में मरीजों की दी जाने वाली सभी सुविधा के शुल्क दर्शनी भाग के फलक पर प्रदर्शित करने की सूचना स्वास्थ्य संचालनालय ने आयएमए को दी है. प्रवेश शुल्क, बेड और आईसीयू विभाग के प्रत्येक दिन के शुल्क, डॉक्टर, सहायक डॉक्टर, शस्त्रक्रिया गृह के शुल्क, परिचारिका शुल्क, मल्टीपेरामीटर मॉनीटर शुल्क, रोगनिदान शास्त्र शुल्क, प्राणवायु शुल्क, क्ष-किरण और सनोग्राफी शुल्क बाबत विस्तृत जानकारी देने के निर्देश संचालनालय ने दिये हैं.

Related Articles

Back to top button