अमरावतीमुख्य समाचार

‘उन’ पांच में से किसी के पास साहूकारी का लाईसेंस नहीं

बिना लाईसेंस अनाप-शनाप ब्याज दरों पर कर रहे थे साहूकारी का व्यवसाय

* गत रोज ही सहकार विभाग ने एक साथ 7 स्थानों पर मारा था छापा
* पूर्व पार्षद तेजवानी सहित किशोर छाबडा, सुनिल देशमुख, प्रमोद क्षीरे व एक महिला के खिलाफ हुई थी कार्रवाई
अमरावती /दि.1– गत रोज सहकारी संस्था विभाग के जिला उपनिबंधक कार्यालय द्वारा अमरावती शहर में चल रहे अवैध साहूकारी व्यवसाय को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए निजी साहूकारी का व्यवसाय करने वाले पांच लोगों के 7 ठिकानों पर एक ही समय छापामार कार्रवाई की गई थी. इन 5 लोगों में पूर्व पार्षद श्रीचंद तेजवानी (रामपुरी कैम्प), किशोर मोहनलाल छाबडा (कंवर नगर), सुनिल सुरेश देशमुख (चपराशीपुरा) व प्रमोद मधुकर क्षीरे सहित जेल रोड निवासी एक महिला का समावेश था. जिन्हें लेकर अब यह जानकारी सामने आयी है कि, इसमें से एक भी व्यक्ति के पास साहूकारी का व्यवसाय करने हेतु आवश्यक रहने वाला वैध लाईसेंस नहीं था. लेकिन इसके बावजूद इन सभी लोगों द्वारा मनमाने ढंग से अनाप-शनाप ब्याज दरें वसूलते हुए अवैध साहूकारी का व्यवसाय चलाया जा रहा था.
इस संदर्भ में जिला उपानिबंधक शंकर कुंभार ने दैनिक अमरावती मंडल से विशेष तौर पर बातचीत करते हुए बताया कि, इस कार्रवाई के तहत श्रीचंद्र तेजवानी नामक अवैध साहूकार के दो प्रतिष्ठानों व एक घर पर छापा मारा गया था. वहीं अन्य 4 लोगों के एक-एक घर पर छापामार कार्रवाई की गई थी. 7 स्थानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई करने हेतु सहायक निबंधक स्तर के 7 अधिकारियों के नेतृत्व में 7 अलग-अलग पथक गठित किए गए थे और गत रोज सातों पथकों ने एक साथ सातों स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए हर जगह से बडे पैमाने पर कोरे धनादेश व स्टैम्प पेपर तथा करारनामा सहित रकम व ब्याज के लेन-देन का हिसाब-किताब रहने वाली डायरियां बरामद की. इन डायरियों में उल्लेख है कि, किस व्यक्ति को इन साहूकारों द्वारा कितनी ब्याजदर पर कितनी रकम दी गई और उसमें से कितनी रकम की वसूली की गई.
जिला उपनिबंधक शंकर कुंभार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम 2014 के तहत साहूकारी व्यवसाय के लिए सहकार विभाग द्वारा लाईसेंस जारी किया जाता है और लाईसेंस प्राप्त साहूकारों द्वारा कृषि व गैर कृषिकारियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित ब्याजदरों पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है. इसमें गिरवी तथा बिना गिरवी कर्ज की ब्याजदरें अलग-अलग होती है. परंतु कई बार कुछ लोग मनमाने ढंग से बिना कोई लाईसेंस निकाले साहूकारी का व्यवसाय करते है और कर्ज धारकों से अनाप-शनाप दरों से ब्याज वसूलते है. जिसकी शिकायत मिलने पर सहकार विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है. इसके तहत जारी वर्ष में अवैध साहूकारों के खिलाफ 61 स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 34 लोगों के खिलाफ 29 एफआईआर दर्ज किए जा चुके है. जिसमें से पिछले महिने ही 4 लोगों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई थी. वहीं गत रोज अमरावती शहर में 5 अवैध साहूकारों को पकडा गया.

* फिलहाल दस्तावेजों की चल रही जांच
दैनिक अमरावती मंडल को जानकारी देते हुए जिला उपनिबंधक शंकर कुंभार ने बताया कि, गत रोज हुई कार्रवाई के दौरान सातों स्थानों से जब्त किए गए दस्तावेजों की फिलहाल जांच पडताल की जा रही है. जिसके जरिए यह तो स्पष्ट हो गया है कि, पांचों में से किसी के भी पास साहूकारी व्यवसाय करने का लाईसेंस नहीं था. वहीं अन्य दस्तावेज की जांच पडताल पूरी होने के बाद संबंधितों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे.

Related Articles

Back to top button