अब शराब पीकर वाहन चलाना होगा गैर जमानती अपराध
सीएम शिंदे की अध्यक्षता में हुई परिवहन विभाग की बैठक
मुंबई/दि.16- शराब पीकर व लापरवाही से वाहन चालने वाले परिवहन श्रेणी के सेवाचालकों के खिलाफ बिना लाइसेंस व लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज करने के संदर्भ में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता के तहत परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई. जिसमें सीएम शिंदे ने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कानून लागू करने हेतु मौजूदा कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजने का निर्देश जारी किया. जिसके मुताबिक शराब पीकर वाहन चलाने को गैरजमानती अपराध माना जाता है.
इस बैठक में सीएम शिंदे ने कहा कि, लापरवाही के साथ-साथ शराब पीकर वाहन चलाने से सडक हादसों की संख्या बढ जाती है और बेकसूर लोगों की मौतें भी होती है. ऐसे में फिलहाल प्रचलित रहनेवाले कानून में संशोधन करना बेहद जरुरी है. जिसके जरिए बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों और शराब पीकर वाहन चलानेवालों को गैरजमानती अपराध के दायरे में लाया जाना चाहिए.