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अब बोगस डॉक्टर लोकायुक्त के निशान पर

अधिकारियों से मांगी गई कार्रवाई की जानकारी

मुंबई/दि.27- राज्य में बोगस डॉक्टरों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का आदेश लोकायुक्त न्या. वी. एम. कानडे ने मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र तथा पुलिस महकमे के नाम जारी किया है. इसके साथ ही कहा गया है कि, इस आदेश की प्रतिलिपी सभी जिला परिषदों के मुख्य प्रशासकीय अधिकारियों व सभी मनपा आयुक्तों को भेजी जाये और उनके द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में कार्यरत बोगस डॉक्टरों एवं ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी जाये. जिसे आगामी 21 फरवरी को होनेवाली सुनवाई के समय पेश किया जाये.
लोकायुक्त न्या. कानडे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, मेडिकल काउंसिल ऑफ होमिओपैथी तथा मेडिकल काउंसिल ऑफ एलोपैथी के पास अधिकृत रूप से पंजीबध्द नहीं रहनेवाले बोगस डॉक्टर समाज के लिए बेहद खतरनाक होते है तथा ऐसे डॉक्टर झोपडपट्टीवाले इलाकों व गांव-देहातों में सबसे अधिक रहते है. जहां पर इन फर्जी डॉक्टरों की लापरवाही के चलते कई लोगों की मौतें होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता. ऐसे में इस तरह के फर्जी डॉक्टरों की जांच होना बेहद आवश्यक है. इस विषय को लेकर अमीत मिश्रा नामक याचिकाकर्ता द्वारा लोकायुक्त के समक्ष आवेदन पेश किया गया था. यह प्रकरण जनहित में रहने के चलते लोकायुक्त न्या. कानडे ने इसमें सुओमोटो दाखिल करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किया. होमिओपैथी के 136 फर्जी डॉक्टर मेडिकल कौन्सिल ऑफ होमिओपैथी द्वारा फर्जी डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा लोकायुक्त के समक्ष पेश किया गया. जिसके बाद 136 फर्जी डॉक्टरों के नाम पंजीयन सूजी से निकाल दिये गये. जिस पर लोकायुक्त न्या. कानडे ने मेडिकल कौन्सिल ऑफ होमिओपैथी को यह कार्रवाई ऐसे ही जारी रखने के लिए कहा.

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