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अब कॉलेज की फीस भी जीएसटी के दायरे में

गडचिरोली के गोंडवाना विद्यापीठ ने जारी किया परिपत्रक

* शैक्षणिक शुल्क पर लगाया 18 फीसद कर
गडचिरोली/दि.5 – देश में नई कर प्रणाली लागू करते समय इसके दायरे में शिक्षा क्षेत्र को शामिल नहीं किए जाने की बात कहीं गई थी. लेकिन इसके बावजूद गडचिरोली के गोंडवाना विद्यापीठ ने एक परिपत्रक जारी करते हुए सभी संलग्नित कॉलेजों को विविध शुल्क भरते समय 18 फीसद जीएसटी भरना होगा. ऐसा आदेश जारी किया है. जिसके चलते विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ पडेगा. साथ ही अब यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि, क्या शिक्षा क्षेत्र को भी जीएसटी के दायरे में लिया जा रहा है. गडचिरोली के गोंडवाना विद्यापीठ के वित्त व लेखा विभाग में विगत 3 अप्रैल को अपने अधिनस्थ सभी महाविद्यालयों को परिपत्रक जारी करते हुए कहा कि, जिन-जिन बातों के लिए विद्यापीठ को जीएसटी भरना पडता है, उन सभी मदों पर महाविद्यालयों को भी जीएसटी अदा करना होगा. इसमें महाविद्यालय के संलग्निकरण और विद्यापीठ के विलंब शुल्क का समावेश है. जिसका सीधा मतलब है कि, अब सीधे विद्यार्थियों पर जीएसटी का बोझ पडेगा. वहीं जीएसटी से शिक्षा क्षेत्र को अलग रखने का निर्णय रहने के बावजूद जारी किए गए इस परिपत्रक से शिक्षा क्षेत्र में अच्छा खासा हडकंप व्याप्त है.

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