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अब केवल मतदान व मतगणनावाले दिन ही रहेगा ड्राय डे

  • जिला प्रशासन के फैसले में हाईकोर्ट ने किया संशोधन

  • जिला परमिट रूम एसो. ने दायर की थी याचिका

अमरावती/प्रतिनिधि/दि.२७ – संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु आगामी 1 दिसंबर को मतदान होगा. जिसकी मतगणना 3 दिसंबर की सुबह से शुरू होगी. जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक तथा 3 दिसंबर को मतगणना पूरी होने तक जिले में शराब बंदी बंद रखने का आदेश जारी किया था. इस आदेश को जिला प्रशासन द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई. अमरावती जिला परमीट रूम एसो. द्वारा दायर की गई याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के आदेश में संशोधन कर दिया. जिसके चलते अब मतदानवाले दिन 1 दिसंबर को सुबह से शाम 5 बजे तक और मतगणनावाले दिन 3 दिसंबर को सुबह से मतगणना खत्म होने तक ही जिले में शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.
बता दें कि, जिला प्रशासन द्वारा 4 दिन के ड्राय डे के संदर्भ में जारी किये गये आदेश के खिलाफ अमरावती जिला परमीट रूम एसो. के अध्यक्ष नितीन मोहोड द्वारा वरिष्ठ विधिज्ञ एड. श्याम देवानी व एड. जेमिनी कासट के मार्फत याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई पश्चात हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन द्वारा लागू किये गये चार दिन के ड्राय डे को घटाकर मात्र दो दिन ही अमल में लाने का आदेश जारी किया. जिसके चलते अब 1 दिसंबर को मतदान की अवधि खत्म होने तक और 3 दिसंबर को मतगणना खत्म होने तक ही जिले में शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. इस सुनवाई के समय हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस अपील को मान्य किया कि, इस चुनाव का जिले के सभी आम लोगों से कोई सीधा संबंध नहीं रहता है और केवल पंजीकृत शिक्षकों द्वारा ही इस चुनाव में मतदान किया जाता है. अत: समूचे जिले में चार दिन तक ड्राय डे रखने का कोई औचित्य नहीं है.
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, इससे पहले वर्ष 2017 में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के समय भी जिला प्रशासन ने चार दिन का ड्राय डे घोषित किया था और उस समय भी परमिट होल्डरों ने उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के निर्णय में संशोधन करते हुए ड्राय डे के अवधि को घटा दिया था.

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