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अब कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का होगा कड़ाई से पालन

जिलाधीश नवाल ने जारी किये नये प्रतिबंधात्मक आदेश 

  • बिना मास्क यात्री मिलने पर वाहनमालिक पर लगेगा पांच हजार का दंड

  • नियमों का उल्लंघन होने पर दुकानदार पर लगेगा दस हजार का दंड

  • होटल व रेस्टॉरेंट में 50 फीसदी से अधिक भीड़ होने पर 25 हजार दंड और दस दिन के लिए सील

  • विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग रहने पर मंगलकार्यालय व लॉन पर 50 हजार दंड व 10 दिन के लिए सील

  • वर और वधु पक्ष के खिलाफ भी दर्ज होगा फौजदारी मामला

  • रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे होटल, बार व रेस्टॉरेंट्स

अमरावती प्रतिनिधि / दि. १७ – जिले में लगातार अनियंत्रित होती कोविड संक्रमण की स्थिति पर काबू पाने हेतु अब जिला प्रशासन कुछ कड़े कदम उठाने पर मजबूर हुआ है और जिलाधीश शैलेश नवाल ने बुधवार 17 फरवरी को एक साथ कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पूरे जिले में बेहद कड़ाई के साथ पालन किया जायेगा और जहां कहीं इन नियमों व निर्देशों का उल्लंघन होता पाया जायेगा, वहां संबंधितों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
जिलाधीश नवाल द्वारा जारी की गई अलग अलग अधिसूचनाओं में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी गई है. जिसमें कहा गया है कि सभी सार्वजनिक व निजी वाहनों में यात्रा करनेवाले यात्रियों को यात्रा के दौरान मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन पाया जा रहा है कि इस नियम का पालन नहीं हो रहा. ऐसे में अब किसी भी वाहन में बिना मास्क पहने यात्री मिलने पर वाहन मालिक पर तुरंत ही पांच हजार रूपयों का दंड लगाया जायेगा.
इसी तरह सभी दुकानदारों को इससे पहले निर्देशित किया जा चुका है कि वे अपनी दुकानों में ग्राहकों से सोशल डिस्टंसिंग पालन करवाये और उन्हें सैनिटाजर का अनिवार्य तौर पर प्रयोग करने कहें. साथ ही हर ग्राहक के लिए मास्क का प्रयोग करना भी अनिवार्य किया जाये. लेकिन विगत कुछ दिनों से सभी दुकानों में जबरदस्त भीड़भाड़ का आलम है और कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन हो रहा है. ऐसे में अब किसी भी प्रतिष्ठान व आस्थापना में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित दुकानदार तथा आस्थापना धारक पर दस हजार रूपयों का दंड लगाया जायेगा.
कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अमरावती शहर सहित जिले में सभी होटल, बार व रेस्टॉरेंट्स को रात दस बजे तक अधिकतम 50 फीसद ग्राहक क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दी गई है, किंतु कई स्थानों पर इन दोनों नियमों की अनदेखी होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, ऐसे में जिलाधीश नवाल ने आदेश पारित किया है कि किसी भी होटल, बार व रेस्टॉरेंट में 50 फीसदी से अधिक ग्राहकों की भीड़ होने पर 25 हजार रूपयों का दंड लगाया जायेगा. साथ ही संबंधित आस्थापना को दस दिन के लिए सील कर दिया जायेगा.
अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान प्रशासन द्वारा मंगल कार्यालय व लॉन जैसी जगहों सहित घरों के आसपास खुली जगह पर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के बीच सुबह 9 से रात 10 बजे के दौरान विवाह समारोह आयोजित करने की छूट दी गई है. इसी अवधि के दौरान सीमीत लोगों की उपस्थिति में बैंड बाजे के साथ बारात निकालने की भी अनुमति है. इस दौरान विवाह समारोह में शामिल होनेवाले हर एक व्यक्ति के लिए मास्क व सैनिटायजर के प्रयोग व सोशल डिस्टंसिंग का पालन अनिवार्य किया गया है. किंतु इन दिनों इस निर्देश का भी उल्लंघन हो रहा है. जिसके मद्देनजर नये आदेश में कहा गया है कि अब यदि किसी भी विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग पाये जाते हैं, तो संबंधित मंगल कार्यालय व लॉन संचालक पर 50 हजार रूपयों का दंड लगाया जायेगा. साथ ही अगले 10 दिन के लिए संबंधित आस्थापना को सील कर दिया जायेगा. इसके अलावा संबंधित
वर और वधु पक्ष के खिलाफ भी फौजदारी मामला दर्ज किया जायेगा.
उपरोक्त आदेश जारी करने के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को निर्देश दिया है कि कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को लागू करने तथा नियमों का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु कड़े कदम उठाये जायें.

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