* घर टूटा तो 1.30 लाख
मुंबई/दि.27- विधानमंडल के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रीमंडल बैठक लेकर आपदाग्रस्तों को अधिक सहायता देने का निर्णय घोषित किया. यह सहायता गत 1 नवंबर 2022 से लागू मानी जाएगी. कुछ मामलों में छोड दे तो अधिकांश सहायता राशि में शिंदे सरकार ने बढोतरी की है. अपंगत्व आने पर पहले 2 लाख रुपए मिलते थे उसे बढाकर ढाई लाख किया गया है. एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रहनेवाले को 12 हजार रुपए मिलते थे वह 16 हजार रुपए किए गए है. घर के टूट जाने पर 95 हजार मिलते थे वह अब 1 लाख 20 हजार और दुर्गम क्षेत्र में 1 लाख 30 हजार रुपए सहायता मिलेगी. आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त पक्के घर को 5 हजार सहायता मिलती थी उसे बढाकर 6500 रुपए किया गया है. ऐसे ही कच्चे घर की सहायता राशि 3 हजार से बढाकर 4 हजार रुपए कर दी गई है.
* आपदग्रस्तों को केंद्र की तर्ज पर सहायता देने के प्रावधान इस प्रकार बढाए गए हैं-
मृत के परिवार को – 4 लाख रुपए (कोई बदल नहीं)
40 से 60 प्रतिशत अपंगत्व – 74 हजार (59 हजार)
60 प्रश से अधिक अपंगत्व – 2.50 लाख (2 लाख)
दो दिन से अधिक समय तक घर, क्षेत्र डूबा तो प्रति परिवार -2500
सामान्य नुकसान हेतु प्रति परिवार – 2500
झोपडी नुकसान पर – 8 हजार रुपए (4100)
दुधारु पशु – 37500 (30 हजार)
बोझ ढोने वाले पशु – 32 हजार (25 हजार)
बछडा, गधा, खच्चर – 20 हजार (16 हजार)
भेड, बकरी, सूअर – 4 हजार (3 हजार)
कुकुट पालन – 100 रुपए प्रति मुर्गी (50 रुपए)
फसल नुकसान – 8500 2 हेक्टेयर तक (6800)
सिंचित फसल – 17 हजार प्रति हेक्टेयर (13 हजार 500)
बहुवार्षिक फसल – 22500 (18 हजार)
खेती जमीन नुकसान – 18 हजार प्रति हेक्टेयर (12200)
चट्टान खिसकने से, जमीन बहने से नुकसान – 47 हजार प्रति हेक्टेयर (37500)
मछली पालन, नाव की मरम्मत – 6 हजार (4100)
जाल की मरम्मत – 3 हजार (2100)
पूरी तरह नष्ट नाव हेतु -15 हजार (9600)
पूरी तरह नष्ट जाल – 4 हजार (2600)