एसआरओ हेतु अब केवल 200 प्रकल्पों की शर्त
महारेरा ने मुंबई इतर स्थानों के लिए किया निर्णय
* 7 स्वयं विनियामक संस्थाएं पंजीकृत अमरावती/ दि. 2- महारेरा ने मुंबई महाप्रदेश के बाहर विकासक की स्वयं विनिमायक संस्था अर्थात एसआरओ की मान्यता देने की शर्त में बडी छूट दी है. पहले इस प्रकार के पंजीयन हेतु 500 प्रकल्पों का होना आवश्यक था. अब इसे घटाकर केवल 200 कर दिया गया है. जिससे अनेक नई संस्थाओं का महारेरा में पंजीयन होगा. जिसका अंततोगत्वा लाभ सामान्य घर खरीदार को होगा.
महारेरा के पास फिलहाल बिल्डर और डेवलपर्स की 7 स्वयं विनियामक संस्था अर्थात एसआरओ पंजीकृत है.् उनमें नरेउको पश्चिम फाउंडेशन, क्रेडाई एमसीएचआय, के्रडाई महाराष्ट्र, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन ,बृहन्मुंबई डेव्हलपर असोसिएशन और क्रेडाई- पुणे मेट्रो का समावेश है.
महारेरा के मीडिया सलाहकार राम दोतोंडे ने बताया कि एसआरओ स्थापित करने का मूल उद्देश्य डेवलपर्स की सहायता करना है. महारेरा के पास प्रकल्प का पंजीयन करने के लिए संबंधित एसआरओ में से किसी एक संस्था का सदस्य होना आवश्यक है. महारेरा की शर्तो के बदलने से शेष महाराष्ट्र की कुछ नई संस्थाओं का उसमें समावेश होगा और प्रकल्पों में उपयोगी होगा.