अब निजी कोविड अस्पतालों को बनाना होगा अपना ऑक्सीजन प्लांट
ऑक्सीजन उपलब्धता की गारंटी देने पर ही मिलेगी अनुमति
अमरावती/प्रतिनिधि दि.४ – कोविड संक्रमण की दूसरी लहर में बेड उपलब्ध रहने के बावजूद ऑक्सीजन का अभाव रहने के चलते मरीजों का ईलाज नहीं किया जा सका. यह बात ध्यान में आने पर मनपा सहित जिला प्रशासन ने निजी कोविड अस्पतालों में बेड निहाय कितने प्रमाण में ऑक्सीजन उपलब्ध होना चाहिए. इसका मानक तय किया है तथा ऑक्सीजन उपलब्धता की गारंटी देने पर ही निजी कोविड अस्पताल चलाने हेतु अनुमति दी जायेगी. ऐसे में अब निजी कोविड अस्पतालों को प्रशाासन से अस्पताल चलाने की अनुमति लेते समय ऑक्सीजन आपूर्ति की गारंटी देनेवाला करार पत्र देना होगा. साथ ही साथ हवा से ऑक्सीजन निर्मिति करनेवाले प्लांट तथा ऑक्सीजन टैंक स्थापित करने का काम भी करना होगा.
उल्लेखनीय है कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर अमरावती जिले के नागरिको हेतु काफी तकलीफदेह साबित हुई है. इस दौरान संक्रमितों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा हुआ था तथा आए दिन रोजाना सैकड़ोें की संख्या में संक्रमित मरीज पाए जाने के चलते जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने हेतु बेड कम पड़ने लगे थे. साथ ही साथ गंभीर स्थिति वाले मरीजोें क ेलिए कुत्रिम ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कम पड़ने लगी थी. बता दे कि अमरावती शहर और जिले में कोविड संक्रमित मरीजों के ईलाज हेतु ११२ मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है. जिसमें से केवल ८५ मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है. यदि ऑक्सीजन के अभाव में किसी मरीज की मौत होती है तो संबंधित अस्पताल के लिए मुसीबत हो सकती है. इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों ने मरीजों के रिश्तेदारों से लिखित तौर पर यह करार करना शुरू किया कि यदि अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो गया तो वे अपने मरीज को कहीं अन्य शिफ्ट करेंगे. वहीं कही अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए नये मरीजों को भर्ती करना भी बंद कर दिया है. साथ ही खुद डॉक्टरों द्वारा ऑक्सीजन के बड़े वितरको के यहां चक्कर काटे जा रहे है. ताकि मरीजों के ईलाज हेतु ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके. वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में स्वयंपूर्ण करने के बाद प्रशासन द्वारा अब निजी अस्पतालों में भी बेड निहाय कितना ऑक्सीजन उपलब्ध हो, इसके मापदंड तय किए जा रहे है.
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निजी अस्पतालों के लिए ऐसे है नियम
१ से ५० बेड वाले अस्पताल हेतु ६ किलोलीटर की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना अनिवार्य होगा. वहीं ५१ से १०० बेड के लिए १० किलोलीटर, १०१ से २०० बेड के लिए २० किलोलीटर तथा २०० से अधिक बेड वाले अस्पतालों के लिए ३० किलोलीटर की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना अनिवार्य रहेगा.