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सहकारी बैंक में अब 1 लाख सेफ

राज्य शासन देगी गारंटी

* प्रदेश के 3 करोड खाताधारकों को हामी
अमरावती/ दि. 6– पतसंस्था में 1 लाख रूपये तक जमा राशि को संरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासन ने किया है. इससे प्रदेश के करीब 3 करोड खातेधारकों को उनके पैसे सुरक्षित होने का दिलासा मिला है. सहकारिता विभाग द्बारा प्रस्ताव बना लिया गया है. शीघ्र राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगनेवाली है.
* सबसे पहले केरल
सहकारिता पतसंस्थाओं में जमा राशि को संरक्षण देने का सर्वप्रथम निर्णय केरल सरकार ने किया था. उसी आधार पर महाराष्ट्र में भी सरकार ने 1 लाख तक सावधि जमा को संरक्षण देने, तरलता सहायता निधि योजना शुरू करने की घोषणा की है. इसके लिए 100 करोड का फंड स्थापित किया गया है. योजना के अनुसार कोई संस्था अवसायन में चली गई तो उसके खातेधारकों को 1 लाख तक की राशि सुरक्षित मिलेगी.
* 20 हजार संस्थाएं, 90 हजार करोड
प्रदेश में लगभग 20 हजार सहकारी संस्थाएं, बैंक हैं. जिनमें करीब 3 करोड खातेधारकों के 90 हजार करोड रूपए जमा हैं. इनमें गैर कृषि ग्रामीण और नौकरी पेशा लोगों की सहकारी संस्थाओं का समावेश है. सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि सहकारिता कानून की धारा 144- 25 अ में तरलता सहायता निधि स्थापित करने का प्रावधान है. प्रदेश की सभी पतसंस्थाओं को इस निधि में अपना हिस्सा जमा कराना होगा. यह फंड सहकारिता आयुक्त और निबंधक की अध्यक्षता में गठित नियामक मंडल के स्तर पर एकत्र किया जायेगा. पतसंस्था द्बारा 100 रूपए के पीछे 10 पैसे अंशदान जमा कराना आवश्यक होगा.

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