अब रोजाना रात ९ बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
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सभी होटल व लॉज भी पूरी तरह खुल सकेंगे
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जिलाधीश नवाल ने जारी किया नया आदेश
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लॉकडाउन के नियमों में और अधिक छूट मिली
अमरावती/प्रतिनिधि दि.१ – पांच माह चले लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया को और अधिक आगे बढाते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने अमरावती जिले में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अब रोजाना सुबह ७ से रात ९ बजे तक खुले रहने की अनुमति प्रदान की है. साथ ही सभी तरह के होटलों व लॉज को उनकी शत-प्रतिशत क्षमता के साथ पूरी तरह से खुलने की अनुमति दी है. जिलाधीश द्वारा जारी यह आदेश २ सितंबर से लागू होगा. बता दें कि, इससे पहले कोरोना के चलते लॉकडाउन एवं रात्रीकालीन कफ्र्यू को लेकर जारी आदेश की अवधि ३१ अगस्त की रात १२ बजे खत्म हुई. वहीं अंशत: लॉकडाउन व रात्रीकालीन कफ्र्यू को सरकार द्वारा आगामी ३० सितंबर की रात १२ बजे तक आगे बढाने का निर्णय लिया गया.
जिसके चलते जिलाधीश नवाल ने इस संदर्भ में एक नया आदेश पत्र जारी किया है. जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, अब रात्रीकालीन कर्फ्यू रोजाना रात ९ बजे से प्रात: ७ बजे तक लागू रहेगा. इसका सीधा मतलब है कि, अब शहर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान रोजाना सुबह ७ बजे से रात ९ बजे तक खुले रह सकेंगे. वहीं इस आदेश में यह भी कहा गया है कि, २ सितंबर से सभी तरह के होटल व लॉज को उनकी १०० फीसदी क्षमता के साथ शुरू रहने की अनुमति दी जायेगी. इसके साथ ही अब सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों में अ व ब श्रेणी के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी. वहीं मनपा क्षेत्र में अन्य कर्मचारियों की ३० प्रतिशत अथवा अधिकतम ३० कर्मचारी तथा अन्य क्षेत्र के कार्यालयों में ५० प्रतिशत अथवा अधिकतम ५० कर्मचारी उपस्थित रह सकेंगे.
इन सेवाओं पर प्रतिबंध जारी
अनलॉक की प्रक्रिया के बावजूद आगामी ३० सितंबर तक सभी तरह के शाला, महाविद्यालय, शैक्षणिक प्रशिक्षण केंद्र, निजी ट्यूशन क्लासेस व कोचिंग क्लासेस पूरी तरह से बंद रहेगी. हालांकि इस दौरान ऑनलाईन शिक्षा व उससे संबंधित उपक्रमों अनुमति रहेगी. इसके अलावा सभी टॉकीज, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, मल्टीप्ले्नस, बार व ऑडिटोरियम जैसे स्थानों को भी ३० सितंबर तक बंद रखा जायेगा. साथ ही आगामी ३० सितंबर तक सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों जैसे आयोजनों को अनुमति नहीं दी जायेगी.
सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का कडाई से पालन जारी रहेगा
अनलॉक के नये चरण तथा आगामी ३० सितंबर तक रात्रीकालीन कफ्र्यू को लेकर जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि, इस दौरान सभी तरह के सार्वजनिक एवं कामकाजवाले स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा और सोशल डिस्टंसिंग से संबंधित नियमों का कडाई के साथ पालन करना होगा. इस दौरान कहीं पर भी सोशल डिस्टंसिंग से संबंधित नियमों एवं कोरोना प्रतिबंधात्मक निर्देशों का उल्लंघन होता पाया जाने पर संबंधितों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी.
शहर में लौटेंगी पहले जैसी रौनक
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, अनलॉक को लेकर इससे पहले शहर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रोजाना सुबह ७ बजे से शाम ७ बजे तक खुलने की अनुमति दी गई थी. जिसके चलते ७ बजे के बाद शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सन्नाटा पसरना शुरू हो जाता था. वहीं अब शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नये आदेश के तहत रात ९ बजे तक खुले रहने की अनुमति दी जा रही है. ऐसे में अब शहर में शाम ढलने के काफी बाद तक अच्छी चहल-पहल दिखाई दे सकती है, और पहले की तरह रौनकवाला नजारा दिखाई देने का पूरा अनुमान है.