अब प्रशासन की ‘सुपर स्प्रेडर‘ लोगों पर पूरी नजर
ज्यादा लोगोें के संपर्क में आनेवाले लोगों की वजह से फैल सकता है कोरोना संक्रमण
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जनवरी में आ सकती है कोरोना की दूसरी लहर
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जिला व मनपा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर
अमरावती प्रतिनिधि/दि.२४ – सितंबर माह के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति में एक ठहराव आ गया है और अब दिनोेंदिन संक्रमितों की संख्या घट रही है. साथ ही नई संक्रमित भी काफी कम पाये जा रहे है, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, बल्कि फिलहाल चल रहे पर्व व त्यौहारों के सीझन और चुनावी भागमभाग की वजह से जनवरी माह के बाद कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है. ऐसी संभावना स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यक्त की गई है. इसमें भी अपने कामकाज व व्यवसाय की वजह से जिन लोगों का काफी अधिक जनसंपर्क या सामाजिक संपर्क है, ऐसे ‘सुपर स्प्रेडर‘ लोगों की वजह से इस संक्रमण के फैलने की काफी अधिक संभावना है, ऐसा राज्य के स्वास्थ्य संचालक कार्यालय द्वारा विगत ११ नवंबर को जारी किये गये पत्र में कहा गया है. साथ ही इस संदर्भ में जिला एवं मनपा प्रशासन को अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दिया गया है. इस समय यद्यपि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गयी है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना टेस्टिंग पूरी क्षमता के साथ किये जाये. साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए १० लाख की जनसंख्या के पीछे रोजाना १४० कोरोना टेस्ट करवाये जाये.
इसके अलावा लोगों में संक्रमण को लेकर सतर्कता रहे, इस हेतु सारी व इली जैसी बीमारियों का पूरे जिले में सर्वेक्षण करवाया जाये. साथ ही एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम के जरिये ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व ग्रामीण व उपजिला अस्पताल के माध्यम से इंफ्ल्यूएंझा सदृश्य बीमारी से पीडित मरीजोें की साप्ताहिक रिपोर्ट का अवलोकन कर सामाजिक ट्रेड को समझना बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में अधिक संक्रमण रहनेवाले स्थानों पर प्रयोगशाला टेस्टिंग का प्रमाण बढाया जाये और सर्वेक्षण व कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को गतिमान किया जाये. ऐसे निर्देश स्वास्थ्य संचालक द्वारा स्पष्ट किये गये है. कोरोना प्रतिबंध हेतु स्थानीय स्तर पर उपकेंद्र व वॉर्डनिहाय पथक कार्यरत करने, पथकों द्वारा होम आयसोलेशन में रखे गये मरीजों की मॉनिटरींग करने, कौन्टैक्ट ट्रेसिंग करने और फ्ल्यू जैसी बीमारियोें का नियमित सर्वेक्षण करते हुए हॉटस्पॉटवाले क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने हेतु नियोजन करने का निर्देश भी मनपा व जिला प्रशासन को दिया गया है.
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इन लोगों पर रहेगी विशेष नजर
१. छोटे व्यवसायी – किराणा दुकानदार, सब्जी विक्रेता, हॉकर्स, होटल मालिक व वेटर
२. घर पहुंच सेवा आपूर्तिकर्ता – घरेलू काम करनेवाले लोग, प्लंबर, टे्ननीशियन, लॉन्ड्री संचालक व पुरोहित
३. ट्रान्सपोर्ट के लोग – माल ढुलाई करनेवाले ट्रक चालक, टेम्पो चालक, रिक्षा चालक
४. विभिन्न काम करनेवाले मजदूर – हमाली, रंग काम व निर्माण कार्य करनेवाले मजदूर
५. सार्वजनिक यातायात व्यवस्था के ड्राईवर, कंडक्टर, सुरक्षा रक्षक तथा पुलिस व होमगार्ड
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पॉजीटीविटीनुसार अस्पताल व्यवस्था
कोरोना की संभावित दूसरी लहर के समय कोविड टेस्ट में पॉजीटिविटी ७ प्रतिशत से कम रहनेपर ५ से ७ डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था रखनी होगी. वहीं यह प्रमाण ७ से १० फीसदी रहने पर मेडिकल कॉलेज सहित शहरी प्रभाग व तहसील स्तर पर एक अस्पताल, ११ से १५ प्रतिशत रहने पर आवश्यकतानुसार २० प्रतिशत कोविड अस्पताल, १६ से २० प्रतिशत रहने पर मल्टीस्पेशालीटी व्यवस्थापन की सुविधा रहनेवाले सभी अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में कार्यान्वित रखना होगा. साथ ही पॉजीटिविटी का प्रमाण २० प्रतिशत से अधिक रहने पर सभी कैटेगिरी के १ से ३ अस्पतालों को कोविड अस्पताल में रूपांतरित कर कार्यान्वित करना होगा.
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पंद्रह दिनों की दवाईयों का बफर स्टॉक
जिला प्रशासन व मनपा प्रशासन के अस्पतालों में जिस समय सर्वाधिक कोरोना संक्रमित मरीज भरती थे, उस समय जितनी औषधियों व साधनसामग्रियों की जरूरत पडी थी, उसके कम से कम ५० प्रतिशत दवाईयां हमेशा उपलब्ध रहेगी. इस बात का ख्याल रखना होगा और कम से कम पंद्रह दिनों का बफर स्टॉक नियमित रखना होगा. ऐसा निर्देश भी राज्य के स्वास्थ्य संचालक कार्यालय द्वारा दिया गया है.
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को-मॉर्बिडीटी क्लिनिक व हाईरिस्क के मरीज
जिन लोगों की आयु ६० वर्ष से अधिक है और जिन्हें ज्यादा जोखिमवाली बीमारियां है, उनका नियमित उपचार करने के साथ ही बीमारी को नियंत्रित करने हेतु समूह मार्गदर्शन व को-मॉर्बिडीटी क्लिनिक को शुरू किया जाना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. इससे पहले हुए सर्वेक्षण में गंभीर बीमारियों से पीडित जिन लोगों के नामों की सूची तैयार की गई है, वह सूची स्वास्थ्य कर्मचारियों को देकर संबंधितों की साप्ताहिक जांच करने का निर्देश भी दिया गया है.
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बिना मास्कवालों पर लगेगा ५०० रूपयों का दंड -जिलाधीश ने सीपी, एसपी व निगमायुक्त को दिया निर्देश
कोरोना संक्रमण के लगातार बढ रहे खतरे को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर निकलनेवाले सभी लोगों को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य रहेगा. और यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने पाया जाता है, तो उससे ५०० रूपये का दंड वसूला जायेगा. इस आशय का आदेश जारी करते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्त, अमरावती मनपा आयुक्त व जिला पुलिस अधीक्षक को इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश जारी किये.
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२६ से २८ नवंबर तक विशेष अभियान
उन्होंने बताया कि, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर आगामी २६ से २८ नवंबर ऐसे तीन दिनों तक विशेष अभियान चलाया जायेगा. जिसके लिये अमरावती मनपा क्षेत्र में ५ से ६ पथक गठित किये जायेंगे. जिनका नेतृत्व उपजिलाधीश स्तर के अधिकारियोें द्वारा किया जायेगा. इसी तरह जिले के ग्रामीण इलाकों में भी यह अभियान चलाया जायेगा.
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वाहन में बैठे व्यक्तियों के लिए भी मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य
टॅक्सी, ऑटोरिक्षा व चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा दो व्यक्तियों तथा दुपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति दी गई है. यात्रा करते समय सभी लोगोें को अनिवार्य तौर पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनसे भी ५०० रूपये की दंड राशि वसूली जायेगी और दूबारा बिना मास्क पहने पकडे जाने पर फौजदारी कार्रवाई की जायेगी.