अब काफी महंगा पडेगा बाजार का परवाना लाईसेन्स नहीं निकालना
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अब दूकान शुरू होने के समय से अदा करनी होगी दंड की राशि
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जारी माह की आमसभा में गूंजेगा मुद्दा
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दैनिक अमरावती मंडल ने दो दिन पूर्व ही प्रखरता से उठाया था मामला
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शहर में ७५ प्रतिशत दूकानों में बाजार परवाना का लाईसेन्स ही नहीं
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अधिकांश ने लाईसेन्स निकाला ही नहीं, कईयों ने रिनिवल नहीं कराया
अमरावती/प्रतिनिधि दि.१ – स्थानीय मनपा कार्यक्षेत्र अंतर्गत वर्ष २०१२-१३ में एक सर्वे किया गया था. और उस समय अमरावती मनपा क्षेत्र में कुल २६ हजार २०० छोटे-बडे व्यवसायिक आस्थापना गिने गये थे. उस समय एक अभियान चलाये जाने के बाद मात्र ९ हजार प्रतिष्ठानों द्वारा ही बाजार परवाना का लाईसेन्स निकाला गया था और शेष व्यवसायियों व व्यापारियों एवं प्रतिष्ठान संचालकों ने अमरावती मनपा द्वारा दी जानेवाली इस बेहद महत्वपूर्ण अनुमति की ओर अनदेखी कर रखी है. वहीं विगत सात वर्षों के दौरान अमरावती शहर में जहां एक ओर लगभग १० हजार नये व्यावसायिक प्रतिष्ठान व आस्थापनाओं की शुरूआत हुई, वहीं दूसरी ओर इस दौरान पुराने लाईसेन्स धारकों में से अधिकांश ने अपने लाईसेन्सों का नूतनीकरण नहीं कराया. इस विषय को लेकर दैनिक अमरावती मंडल ने विगत २९ अगस्त को ही अपने अंक में पूरी प्रमुखता के साथ समाचार प्रकाशित किया था. जिसके चलते अब इस विषय को लेकर मनपा की आगामी आमसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जायेगा. जिसमें अमरावती मनपा क्षेत्र के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व सभी छोटे-बडे आस्थापनाओं को अनिवार्य रूप से बाजार परवाना लाईसेन्स के दायरे में लाने पर चर्चा की जायेगी.
इस संदर्भ में पता चला है कि, अमरावती मनपा क्षेत्र में जिन-जिन व्यवसायियों व प्रतिष्ठानों एवं आस्थापनाओं द्वारा बाजार परवाना लाईसेन्स नहीं निकाला गया है, उन्हें मनपा क्षेत्र में अपना काम शुरू करने की तारीख से लेकर अब तक दंड लगाया जायेगा. बता दें कि, वर्ष २०१२-१३ के समय अमरावती मनपा क्षेत्र में एलबीटी यानी स्थानीय निकाय कर लागू था. जिसके चलते उस समय स्थानीय कर अदा करनेवाले दूकानदारों ने मनपा का बाजार परवाना लाईसेन्स निकाला था. qकतु मौजूदा स्थिति में अधिकांश दूकानदारों के पास शॉप एक्ट, प्रोफेशनल पैनकार्ड तथा जीएसटी नंबर तो है, लेकिन लगभग सभी व्यापारियों व व्यवसायियों द्वारा बाजार परवाना लाईसेन्स की अनदेखी की जा रही है. जबक हकीकत यह है कि, अमरावती मनपा क्षेत्र में होनेवाले तमाम व्यवहार मनपा आयुक्त की अनुमति से ही होते है और इसके लिए हर एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान व आस्थापना के पास बाजार परवाना का लाईसेन्स रहना बेहद जरूरी है. अब तक यह माना जाता रहा कि, जिन लोगोें की मनपा क्षेत्र में दुकाने अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, केवल उन्हें ही बाजार परवाना लाईसेन्स निकालना जरूरी होता है. किंतु जब हमने बाजार परवाना लाईसेन्स एक्ट का अध्ययन किया तो पता चला कि, दूकानों एवं कार्यालयों के अलावा अमरावती मनपा क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन, प्लंबिंग व ठेकेदारी सहित गठाई जैसी विभिन्न तरह की सेवाएं देनेवाले लोगोें के लिए भी बाजार परवाना लाईसेन्स बेहद आवश्यक बताया गया है. किंतु इनमें से अधिकांश के पास यह लाईसेन्स नहीं है. यह मौजूदा दौर की सबसे बडी हकीकत है.
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, बाजार परवाना लाईसेन्स के लिए मनपा द्वारा अलग-अलग व्यवसायों व प्रतिष्ठानों सहित विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग दरें तय की गई है और यदि मनपा क्षेत्र में हर एक व्यवसायी एवं प्रतिष्ठान संचालक द्वारा अनिवार्य तौर पर बाजार परवाना लाईसेन्स निकाला जाये तो इस जरिये मनपा को अच्छी-खासी आय हो सकती है. इसी बात के मद्देनजर विगत २९ अगस्त के अंत में दैनिक अमरावती मंडल ने एक विस्तृत समाचार प्रकाशित कर स्थानीय प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था. जिसके चलते अब मनपा की आगामी आमसभा में इस विषय को लेकर एक प्रस्ताव लाया जा रहा है. जिसमें यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि, जिन लोगों ने अब तक जानबुझकर बाजार परवाना का लाईसेन्स नहीं निकाला है. उन्हें उनकी दूकाने व प्रतिष्ठान शुरू किये जाने के समय से लेकर अब तक के समय हेतु दंड लगाया जाये, और उनसे नियमों की अनदेखी के लिए दंडात्मक राशि भी वसूल की जाये.
किन दुकानों व सेवाओें के लिए आवश्यक है बाजार परवाना लाईसेन्स
फोरविलर व्हिल अलाईनमेंट सेंटर, टेन्ट व्यवसाय, सॉफ्टवेअर डेवलपर, टैटू शॉप, किराये पर नाट्य ड्रेसेस देनेवाले, कपडा कारखाने, कपडा, ज्वेलर्स, टूविलर, फोरविलर, इलेक्ट्रॉन्निस, इलेक्ट्रीकल्स, फर्निचर व घडी विक्रेता, दिव्यांग स्टॉल, ज्युस सेंटर व रसवंती, साईकिल शोरूम, टूविलर, थ्रीविलर व फोरविलर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन डीलर, प्रिंटींग प्रेस, फोटो स्टुडिओ, वीडियो शूटींग, कलर लैब, पेपर उद्योग, सिनेमा गृह, नाट्यगृह, लकडी व लकडी उत्पादित वस्तु के विक्रेता, लकडी से निर्मित फर्निचर के निर्माता व विक्रेता, आरामशीन, लोहे व स्टील से बनी वस्तुओं के निर्माता व विक्रेता, अखबार (मुद्रण व प्रकाशन), मिट्टी की मूर्तियों के विक्रेता, सभी तरह के जनरल स्टोर्स, चश्मों की बिक्री व दुरूस्ती की छोटी व बडी दूकाने, लॉन्ड्री व्यवसाय, सभी तरह के छोटे व बडे ब्यूटी पार्लर व केश कर्तनालय, ठेकेदार, चाय व काफी कैन्टीन, घरगुती मेस व भोजनालय, होटल, फास्टफुड सेंटर, फेंन्चाईसी फास्ट फुड सेंटर, रेस्टॉरेंट व बार, सभी तरह के लॉजींग व बोर्डिंग रेस्टॉरेंट, सभी तरह के कोचिंग सेंटर व ट्युशन क्लासेस, व्यायाम शाला, जीम, योगा क्लासेस, झुम्बा क्लासेस, म्युझिक क्लासेस, डान्स क्लासेस, कुकींग क्लासेस, ई सुविधा केंद्र, गठाई स्टॉल, प्लास्टिक वस्तु बिक्री, फोटो फ्रेमिंग, फुलों की दूकान, टू विलर गैरेज, नर्सरी व पौधा बिक्री केंद्र, खिलौना विक्रेता, रबर स्टैम्प विक्रेता, नेम प्लेट विक्रेता, डाय निर्माता, दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थों के विक्रेता, फिश एक्वेरियम, पेट शॉप, पशु साहित्य व खाद्य पदार्थ विक्रेता, ऑनलाईन लॉटरी विक्रेता, होलसेल व फुटकर खाद्यतेल विक्रेता, ड्राईविंग स्कूल, औषध विक्रेता, बोतलबंद पानी विक्रेता, कंप्यूटर प्रशिक्षण वर्ग, सभी तरह के छोटे-बडे किराणा विक्रेता सहित समय-समय पर लगनेवाली दैनिक प्रदर्शनी व विक्री में दूकाने लगानेवाले विक्रेताओं को बाजार परवाना विभाग से लाईसेन्स लेना अनिवार्य किया गया है.
जिसके लिए मनपा प्रशासन द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सुची तय करने के साथ ही लाईसेन्स शुल्क तय किया गया है. किंतु विगत सात-आठ वर्षों से देखा जा रहा है कि, अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व आस्थापनों सहित सेवा प्रदाताओं द्वारा मनपा क्षेत्र में अपना काम जारी रखने के बावजूद मनपा के बाजार परवाना विभाग से आवश्यक लाईसेन्स प्राप्त नहीं किया जाता. जिसके चलते अब ऐसे सभी लोगोें के खिलाफ मनपा प्रशासन द्वारा कडे कदम उठाये जा सकते है.
अगले माह से शुरू होगा डोअर टू डोअर ड्राईव्ह
इस विषय को लेकर मनपा के बाजार परवाना विभाग द्वारा कहा गया है कि, शहर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं द्वारा जल्द से जल्द बाजार परवाना लाईसेन्स निकाल लिये जाये. साथ ही जिन व्यवसायियों के लाईसेन्स की अवधि खत्म हो चुकी है, वे अपने लाईसेन्स का रिनिवल कर ले. अगले माह से बाजार परवाना विभाग द्वारा शहर में डोअर टू डोअर ड्राईव शुरू किया जायेगा. जिसमें सभी लोगों के बाजार परवाना लाईसेन्स की जांच की जायेगी. उस समय जिन लोगोें के पास बाजार परवाना नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी.