अमरावती/दि.१३-यातायात विभाग की ओर से अब यातायात के नियमों में भारी बदलाव किया जा रहा है. जिसके चलते अब नाबालिग बाइकसवारों के साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवाले वाहनधारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं वाहनधारकों को १० हजार रुपयों तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.. इतना ही नहीं तो १६ वर्ष आयु समूह के किशोरों को वाहन चलाते दिखाई देने पर उनसे ५ हजार रुपए जुर्माना और लाईसेंस रद्द किया जा सकता है.
नई नियमावली पड़ेगी भारी
यातायात विभाग की ओर से नई नियमावली को लागू कर दिया गया है. पहले बिना लाइसेन्स वाहन चलाने वाले से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाता था जो 10 गुना बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दिया गया है. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये जर्माना व लाईसेंस जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी. दुपहिया वाहन पर ट्रिपल सीट बैठने पर पहले 200 जुर्माना था जो बढ़ाकर 1000 व लाइसेन्स जब्त हो सकता है गाड़ी चलाने में बाधा दिखाई देने पर पहली बार 500 रुपये तो दूसरी बार 1500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. कार में सीट बेल्ट न लगाने वालों को 200 से ५०० रुपए जुर्माना वसूला जाएगा.
स्पीड मर्यादा का उल्लंघन करने पर 2-3 पहिया वाहन को 1 हजार रुपये, ट्रैक्टर को 1500 रुपये, चार पहिया वाहन को 2000 रुपये तथा अन्य वाहनों को 4000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. रेस में नियम तोड़ने पर पहली बार 5000 रुपये व दूसरी बार 1500 रुपये जुर्माना ठोका जाएगा. इस तरह यातायात नियमों का उलंघन करने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा. पुलिस ने रोकने पर वाहन नहीं रुका तो पहली बार 500 रुपये व दूसरी बार 1500 रुपये जुर्माना रखा गया है.
नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन रखने पर मामला अदालत में
नागरिक जहां खुली जगह दिखी वहां पर वाहन लगाते हैं, इससे हर में ट्रैफिक जाम की समस्या व पैदल चलने वालों को परेशानी होती है. यदि नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन रखा जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.