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अब वार्डनिहाय व तहसीलस्तर पर होगा कामगार पंजीयन

  •  सभी कामगारों की होगी ‘ऑन द स्पॉट’ रैपीड टेस्ट

  •  कामगार कार्यालय में तौबा भीड को जिलाधीश ने लिया गंभीरता से

  •  अमरावती मंडल ने दिलाया था प्रशासन को ध्यान

अमरावती/प्रतिनिधि दि.23 – स्थानीय जिला कामगार कार्यालय में पंजीयन और नूतनीकरण के लिए इन दिनों कामगारों की तौबा भीड उमड रही है. जिसके छायाचित्र प्रकाशित करते हुए दैनिक अमरावती मंडल ने प्रशासन का इस ओर ध्यान दिलाया था. जिसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने शहरी क्षेत्र में वॉर्डनिहाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में तहसील स्तर पर पंजीयन व नूतनीकरण का काम करने के आदेश जारी किये है. साथ ही कहा है कि, पंजीयन व नूतनीकरण हेतु आनेवाले सभी कामगारों की ऑन द स्पॉट रैपीड एंटीजन टेस्ट की जाये.
बता दें कि, जिले में अब तक 50 हजार 140 कामगारों द्वारा अपना पंजीयन कराया गया है. साथ ही 10 हजार 217 कामगारों ने अपने पंजीयन का नूतनीकरण करवाया है. यह प्रक्रिया अब भी जारी है. जिसके लिए कामगार आयुक्त कार्यालय में रोजाना सैंकडों कामगारों की भीड उमडती है. इस समय अधिकांश कामगारों द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया जाता और भीडभाड की वजह से सोशल डिस्टंसिंग संबंधी नियमों का भी उल्लंघन होता है.
अमरावती जिले सहित राज्य में लॉकडाउन घोषित किये जाने के बाद निर्माण कामगारों व मंडल अंतर्गत पंजीकृत घरेलू कामगारों को भी 1 हजार 500 रूपये की सहायता देने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी. इससे पहले भी कामगार पंजीयन शुरू रहने की वजह से कामगार कार्यालय में बडे पैमाने पर कामगारों की कतारें लगा करती थी. वहीं अब कई कामगारोें के बैंक खातों में सरकारी सहायता की रकम जमा होने के चलते यहां पर अपने पंजीयन का नूतनीकरण करने हेतु कामगारों की बडे पैमाने पर भीड उमड रही है. किंतु इस भीड द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन नहीं किया जाता. जिसकी वजह से एक बार फिर कई लोगों के कोविड संक्रमण की चपेट में आने की आशंका जतायी जा रही है.
इस भीडभाड से संबंधित छायाचित्र प्रकाशित करते हुए दैनिक अमरावती मंडल ने प्रशासन को संभावित खतरे के प्रति आगाह किया था. जिसे बेहद गंभीरता से लेते हुए जिलाधीश ने शहरी क्षेत्र में वार्डस्तर पर तथा ग्रामीण क्षेत्र में तहसील स्तर पर पंजीयन व नूतनीकरण का काम करने एवं सभी कामगारों की ऑन द स्पॉट रैपीड एंटीजन टेस्ट करने को लेकर आदेश जारी किया है. इस आशय की जानकारी कामगार अधिकारी राहुल काले द्वारा दी गई है.

कामगार कार्यालय में पंजीयन व नूतनीकरण के लिए कामगारों की भारी भीडभाड को टालने हेतु अब इस विभाग को मनपा क्षेत्र में वार्डनिहाय व ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलनिहाय पंजीयन करने और कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करने के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी किये गये है.
डॉ. नितीन व्यवहारे
निवासी उपजिलाधीश

  • 90 दिनों का प्रमाणपत्र आवश्यक

निर्माण कामगार का पंजीयन करने हेतु यह आवश्यक है कि, संबंधित व्यक्ति द्वारा कम से कम 90 दिनों तक निर्माण संबंधी काम किया गया हो. इसके लिए संबंधित ठेकेदार, ग्रामसेवक अथवा मनपा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र रहना आवश्यक है. जिसके बाद संबंधित व्यक्ति का निर्माण कामगार के तौर पर पंजीयन होता है और उसे अपने पंजीयन का प्रतिवर्ष नूतनीकरण करना होता है.

– 52,140 पंजीकृत कामगार
– 10,217 नूतनीकरण
– 517 पंजीकृत घरेलू कामगार
– 1,500 रूपये की सरकार से मिली मदद

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