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मनपा प्रभाग रचना के आदेश

कोर्ट की अवमानना, नोटिस जारी

अजीत पवार ने भी उठाए सवाल
मुंबई दि.24– मनपा चुनाव का विषय अदालत में प्रलंबित रहते प्रभाग रचना के आदेश दिए जाने को विपक्ष ने कोर्ट की अवमानना बताया हैं. दूसरी तरफ याचिकाकर्ता पवन शिंदे ने सरकार को नोटिस भेजी हैं. उनका कहना रहा कि, प्रभाग रचना का आदेश रद्द न करने पर वे सर्वोच्च न्यायालय में भी गुहार लगा सकते हैं. इस बीच मुंबई मनपा की आज चुनाव को लेकर आयोग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होने का समाचार हैं. उधर विपक्षी नेता अजीत पवार ने भी न्यायालय में मामला प्रलंबित रहते प्रभाग रचना के आदेश पर प्रश्न उपस्थित किया हैं.
उल्लेखनीय है कि, सरकार ने 24 मनपा को प्रभाग रचना नए सिरे से करने के आदेश दिए हैं. जिसमें अमरावती, नागपुर, अकोला, मुंबई भी शामिल हैं. अमरावती मनपा का पिछला चुनाव 2017 में और चार सदस्यों की प्रभाग रचना के साथ हुआ था. इस बार भी वैसी ही प्रभाग रचना रहने की संभावना व्यक्त की जा रही थी.
* अजीत पवार नाराज
विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा कि, अदालत में याचिका प्रलंबित हैं. मुंबई मनपा की प्रभाग रचना संबंधित अर्जी उच्च न्यायालय में प्रलंबित हैं. ओबीसी आरक्षण का मसला हल नहीं हुआ हैं. जिसके कारण न केवल मनपा बल्कि पालिका और परिषदों के भी चुनाव इसी कारण अनेक माह से प्रलंबित हैं. ऐसे में सरकार व्दारा प्रभाग रचना के आदेश देना गलत परंपरा को शुुरु करना हैं.
* सोमवार को सुनवाई
स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण सुविधा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई हैं. उस पर आगामी सोमवार 28 नवंबर को सुनवाई होनी हैं. ऐसे में सरकार व्दारा चुनाव कार्यक्रम को आगे बढाने का विषय चर्चित हो गया हैं. याचिकाकर्ताओं ने इसे न्यायालय का अपमान निरुपित किया हैं.

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