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पाक्सोे व बलात्कार का आरोपी बाइज्जत बरी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.3 – चांदूर रेल्वे पुलिस थानांतर्गत पलसखेड निवासी मोहम्मद सलीम मोहम्मद शफी नामक व्यक्ति के खिलाफ वर्ष 2018 में पाक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत नाबालिग लडकी का उत्पीडन करने तथा भादंवि की धारा 376 के तहत दुराचार करने का मामला दर्ज किया गया था. जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद स्थानीय अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक 9 फरवरी 2018 को 16 वर्षीय लडकी ने चांदूर रेल्वे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि, पलसखेड निवासी मो. सलीम मो. शफी ने उसे प्यार का झांसा देकर करीब डेढ साल तक उससे शारीरिक संबंध बनाये. जिसकी वजह से वह गर्भवति हो गई और 6 फरवरी 2018 को उसने एक बच्ची को जन्म दिया. किंतु आरोपी अब उस बच्ची का पितृत्व स्वीकार करने और पीडिता से शादी करने की बात से मुकर रहा है. जिसके बाद चांदूर रेल्वे पुलिस ने भादंवि की धारा 376 (2) (आय) (एन) तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 4, 8 व 12 के तहत अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया. साथ ही अदालत में चार्जशीट पेश की. अदालत द्वारा दो बार आरोपी की जमानत नामंजूर की गई थी. पश्चात मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दी गई दलिलों को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने मोहम्मद सलीम को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से एड. के. एस. पडोले ने सफलतापूर्वक युक्तिवाद किया.

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