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कल व परसों जिले में आंशिक लॉकडाउन

जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड अन्य सभी प्रतिष्ठान रहेंगे दो दिन बंद

अमरावती/प्रतिनिधि दि.11 – विगत 7 जून से शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर अमरावती जिले हेतु जारी आदेश के मुताबिक कल शनिवार 12 जून व परसों रविवार 13 जून को जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेेंगे.
बता दें कि, इस समय राज्य में 15 जून तक कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत संचारबंदी के आदेश लागू है और विगत 7 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करते हुए अलग-अलग जिलोें को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर पांच श्रेणियों में छूट दी गई है. इसके तहत अमरावती जिले को तीसरी श्रेणी में शामिल रखा गया है. जिसके तहत जिवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोजाना सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है. वहीं अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शुक्रवार के दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति प्रदान की गई है. साथ ही कहा गया है कि, जिवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान शनिवार व रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान रेस्टॉरेंट, शिवभोजन थाली व भोजनालय को सुबह 11 से शाम 7 बजे तक तथा परमीट रूम, बीयरबार, वाईन शॉप व देशी शराब की दुकानोें को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होम डिलीवरी देने की अनुमति होगी.

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