पीडित किसान को तत्काल बीमे के १.११ लाख अदा करें
जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग का फैसला
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रिलायन्स इंश्युरन्स कंपनी को दिये आदेश
धाणगांव रेलवे प्रतिनिधि/दि.१४ – फसल बीमा निकालने के बाद किसान को अति बारिश के चलते फसल में भारी नुकसान हुआ. इसके बाद भी रिलायन्स जनरल इंश्युरन्स कंपनी (Reliance General Insurance Company) ने बीमे की रकम देने से इन्कार किया. इस शिकायत पर जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए किसान को 1 लाख १० हजार रुपए नुकसान भरपाई व बीमे की रकम अदा करने के आदेश बीमा कंपनी को दिये. इस तरह का यह पहला मामला माना जा रहा हेै.
महादेव नारायण पाटिल (६०, न्यू राठी नगर, तुलजाभवानी मंदिर रोड, धामणगांव रेलवे) ने रिलायन्स जनरल इंश्युरन्स कंपनी के खिलाफ जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग में शिकायत दी थी. लगातार बारिश होने के कारण किसान महादेव पाटिल को खेती में भारी नुकसान हुआ. इससे पहले उन्होंने रिलायन्स कंपनी से फसल बीमा करा रखा था. खेत में नुकसान होने के सारे सबूत पेश करने और बार-बार बीमे की रकम मांगने पर भी इंश्युरन्स कंपनी व्दारा इस बात को गंभीरता से न लेते हुए मामले को टाला जा रहा था तब किसान महादेव पाटिल ने जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग की शरण ली. आयोग के अध्यक्ष सुदाम देशमुख, सदस्य सुभांगी कोंडे के समक्ष सुनवाई ली गई तब शिकायत को अंशत: मंजूर करते हुए फसल नुकसान की बीमा रकम १.११ हजार रुपए आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हानी के १० हजार व शिकायत खर्च १० हजार रुपए, आदेश प्राप्त होने के ३० दिन के अंदर अदा करने के आदेश दिये. शिकायतकर्ता की ओर से एड.ए.आर.राठी व विरोधी पक्ष की ओर से एड.रिहाल ने दलीले पेश की.