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आरिफ बादशाह को 14 तक पीसीआर

आफरीन शेख पर जानलेवा हमले का मामला

अमरावती/दि.12 – दो दिन पूर्व स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलिस्ता नगर की पुलिया पर अल बदर हॉल के सामने आफरीन असीम शेख (36, डीएड कॉलेज रोड) नामक महिला पर हुए जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार आरीफ बादशाह नामक आरोपी को गत रोज अदालत ने 14 नवंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश दिये है. वहीं पुलिस सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आफरीन शेख पर हमला करने के मामले में और कौन-कौन लोग शामिल है, इसकी जांच-पडताल की जा रही है तथा जल्द ही आरोपियों की संख्या भी बढ सकती है.
बता दें कि, दो दिन पूर्व अल बदर हॉल के सामने आफरीन शेख नामक महिला पर तलवार से धावा बोला गया था. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमेरे में कैद हुई है. जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि, आफरीन शेख अपने बेटे के साथ दुपहिया की पिछली सीट पर सवार होकर जा रही है. तभी पीछे से एक अन्य दुपहिया पर सवार होकर आये दो लोगों में से एक व्यक्ति अपने चेहरे पर कपडा बांधे उनकी ओर तलवार लिये बढता है और अचानक ही उन पर तलवार से सपासप वार करना शुरू कर देता है. जिसके बाद आफरीन शेख दुपहिया से उतरकर भागती है. साथ ही इस समय माजरा समझ में आते ही कुछ युवक भी हमलावर को पकडने के लिए भागते है. इसके बाद आरोपी मौके से भाग जाते है. इस हमले में बुरी तरह से घायल हुई आफरीन शेख को तुरंत ही जिला सामान्य अस्पताल में भरती कराया गया था. जहां पर पुलिस के समक्ष दिये गये बयान में आफरीन शेख ने बताया कि, कुछ लोग नूर नगर स्थित सिटीजन वेलफेअर सोसायटी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है. जिसका वे विरोध कर रही थी. इसका बदला लेने हेतु उन पर जानलेवा हमला किया गया और उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया. आफरीन शेख के इस बयान के आधार पर नागपुरी गेट थाना पुलिस ने बीती रात करीब 2 बजे के आसपास आरीफ बादशाह नामक व्यक्ति को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया है. साथ ही इस घटना को लेकर भादंवि की धारा 307, 506 व 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पश्चात आरीफ बादशाह को स्थानीय अदालत के सामने पेश किया गया. जहां से उसे 14 दिन के पीसीआर में रखने का आदेश जारी हुआ.

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