पीडीएमसी के ‘उन’ कर्मचारियों को मिली राहत
राज्यमंत्री बच्चू कडू ने दिलवाया न्याय
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न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार वेतन दिये जाने का निर्देश
अमरावती/प्रतिनिधि दि.13 – स्थानीय डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कालेज व अस्पताल में ठेके पर नियुक्त करीब 600 कर्मचारियों के वेतन से एक-एक हजार रूपये की कटौती किये जाने की शिकायत मिलते ही कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू ने तुरंत ही इसमें हस्तक्षेप करते हुए आगामी आठ दिनों के भीतर अदा करने का निर्देश कामगार आयुक्त कार्यालय को दिया. साथ ही कहा कि किसी भी कामगार का आर्थिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.
स्थानीय सरकारी विश्रामगृह में कामगार विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए राज्यमंत्री बच्चु कडू ने कामगार विभाग के अधिकारियों को उपरोक्त निर्देश जारी किये. इस समय कामगार उपायुक्त नितीन पाटणकर, जिला कामगार अधिकारी राहुल काले, कामगार अधिकारी देठे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इस अवसर पर राज्यमंत्री बच्चु कडू ने कहा कि, कर्मचारियों के परिश्रम से ही किसी भी कंपनी अथवा संस्था का विकास होता है और कर्मचारी एक तरह से संस्था व कंपनी का अविभाज्य घटक होता है. जिसके परिश्रम का मुआवजा व आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना कंपनी एवं संस्था प्रबंधन का सबसे पहला कर्तव्य होता है. साथ ही ऐसा करना कामगार अधिनियम के तहत अनिवार्य भी है. साथ ही न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार नियमित वेतन मिलना हर कर्मचारी का अधिकार है और यदि उसे अधिकार से वंचित रखा जाता है, तो कर्मचारी इसे लेकर इंसाफ मांग सकता है. जिसके अनुसार कामगार विभाग को आवश्यक कदम उठाने चाहिए. इसके साथ ही राज्यमंत्री बच्चु कडू ने अस्थायी व ठेका पध्दति से कर्मचारियों की नियुक्ति करनेवाले सभी आस्थापनाओें को भी निर्देश दिया कि, वे अपने कर्मचारियों को उनका नियमित वेतन अदा करे और उसमें किसी तरह की कोई कटौती न किये जाये.