मुंबई/दि.25- कोरोना महामारी दौरान बॉडी बैग खरीदी में 50 लाख के भ्रष्टाचार प्रकरण में मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को कोर्ट ने 29 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत दी है. ईडी ने पेडनेकर के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है. बॉडी बैग खरीदी में घपले का उन पर आरोप किया गया है. इसी मामले में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी पेडनेकर तथा मनपा के दो अधिकारियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है. आरोप लगाया गया कि कोविड के मृत मरीजों को ले जाने में इस्तेमाल बॉडी बैग की 2 हजार रुपए की बजाए 6800 रुपए में खरीदी की गई. उस समय पेडनेकर महापौर थी. ईडी के आरोप में कहा गया कि विवादास्पद ठेका पेडनेकर के कहने पर दिया गया. जांच एजेंसी ने गत 21 जून को छापेमारी की थी. जिसमें 68 लाख रुपए कैश मिली थी. 150 करोड की अचल संपत्ति सील की गई. 15 करोड की एफडी और अन्य निवेश का भी पता चला है. प्रकरण में उद्धव ठाकरे के करीबी सूरज चव्हाण और सुजित पाटकर सहित 10 से 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.