होटल महफिल पर साढे तीन लाख रूपयों का दंड
प्रतिबंधक आदेश के बावजूद आयोजीत की गई थी सभा
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700 लोग हुए थे सभा में शामिल
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नियमों का उल्लंघन करने पर जारी हुई नोटीस
अमरावती प्रतिनिधि/दि.२४- इस समय जिले में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कोविड प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है और विवाह समारोह के अलावा किसी भी तरह के सभा व समारोह जैसे आयोजन को अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद विगत दिनों शहर के कैम्प परिसर स्थित होटल ग्रैण्ड महफिल इन में एक सभा का आयोजन हुआ. जिसमें करीब 700 लोग शामिल हुए. यह जानकारी आचारसंहिता उडन दस्ते के जरिये ध्यान में लाये जाने पश्चात जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिलाधीश शैलेश नवाल ने होटल महफिल इन को साढे तीन लाख रूपये दंड की नोटीस जारी की.
बता दें कि, जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लागू किये जाने के बावजूद इस तरह की सभा व समारोह आयोजीत किये जाने पर पहली बार प्रति व्यक्ति 500 रूपये के दंड का प्रावधान है. होटल महफिल में आयोजीत सभा में 700 लोग उपस्थित थे. यह बात पता चलने पर इस होटल को साढे तीन लाख रूपये दंड की नोटीस जारी की गई है, और दंड की राशि वसूल करने हेतु मनपा आयुक्त को प्राधिकृत करते हुए दंड की रकम की वसूली सात दिन के भीतर करते हुए इसकी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि, यदि प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहने के दौरान संबंधित होटल में दुबारा इस तरह की बात पायी गयी, तो होटल संचालक के खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज किया जायेगा.
जिला प्रशासन द्वारा होटल महफिल इन के खिलाफ की गई इस कार्रवाई से शहर के होटल व्यवसायीयों में अच्छाखासा हडकंप व्याप्त है.