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संपत्ति की खरीदी-बिक्री व दस्त पंजीयन को अनुमति

 जिलाधीश शैलेश नवाल ने जारी किया आदेश

अमरावती/प्रतिनिधि दि.20 – सहायक दुय्यम निबंधक के पास संपत्ति की खरीदी-बिक्री के व्यवहार और दस्त पंजीयन करने की अनुमति देनेवाला आदेश जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा बुधवार को जारी किया गया है.
इस आदेशानुसार सहायक दुय्यम निबंधक कार्यालय के पास ऑनलाईन पंजीयन करानेवाले व्यक्ति को खरीदी-बिक्री का व्यवहार करने की अनुमति रहेगी. इस हेतु इंटरनेट के जरिये दस्त पंजीयन हेतु टोकन आरक्षित करते हुए पूर्व नियोजीत दिन एवं समयानुसार दस्त पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध रखने, टोकन क्रमांक के अनुसार ही संबंधितों को कार्यालय में प्रवेश देने, भीडभाड नहीं होने देने हेतु अलग-अलग लोगों के लिए स्वतंत्र समय निश्चित करने, रोजाना खरीदी-बिक्री व दस्त पंजीयन करते समय एक कार्यालय में औसतन 10 से 12 व्यवहार करने व इस हेतु टोकन सिस्टीम का प्रयोग करने की बात कही गयी है.

  • कोविड निगेटीव प्रमाणपत्र रहना जरूरी

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि, खरीदी-बिक्री के व्यवहार हेतु उपस्थित रहनेवाले दोनों पक्ष के लोगों के पास आरटीपीसीआर अथवा रैपीड एंटीजन टेस्ट की निगेटीव रिपोर्ट रहना जरूरी है. साथ ही निबंधक कार्यालय में फिजीकल डिस्टंसिंग, सैनिटाईजर व मास्क जैसे प्रतिबंधात्मक उपायों का कडाई से पालन भी किया जाना चाहिए.

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