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११ निजी पैथालॉजी लैब की अनुमति रद्द

जिलाधीश के पत्र के बाद सीएस ने पारित किए आदेश

अमरावती/दि.२१- कोरोना के चलते रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति मिलेे हुए निजी पैथालॉजी लैब में से ११ लैब की अनुमति २० फरवरी से रद्द कर दी गई है. जिलाधिकारी की सूचना पर जिला शल्यचिकित्सक डॉ.े श्यामसुंदर निकम ने यह आदेश जारी किया है.
जिन मरीजों की रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटीव है किंतु उनमें लक्षण पाए गए है. ऐसे मरीजों की आरटीपीसीआर सैम्पल नि:शुल्क लेकर आयसीएमआर फार्म में सभी आवश्यक जानकारी भरकर शासकीय प्रयोगशाला व जिला सरकारी अस्पताल में भेजने की शर्त पर इन पैथालॉजी लैब को अनुमति दी गई थीं. इस बीच कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई. अचलपुर और अमरावती हॉटस्पॉट बन गए. इसी दौरान राज्य सरकार के सलाहकार डॉ. सुभाष सालुंखे ने अमरावती का दौरा किया और अपने अभिप्राय के साथ जिलाधिकारी व विभागीय आयुक्त को जानकारी दी. उसके बाद ११ निजी पैथालॉजी लैब की अनुमति रद्द की गई. जिनमें परतवाडा के पांच लैब का सामवेश है. जिन ११ पैथालॉजी लैब की अनुमति रद्द कि गई उनमें परतवाडा स्थित द खुशबू बरडिया, द विशाखा चंदनानी व डॉ. ओ.आर. बोहरा समेत अमरावती के डॉ. उल्हास संघई, डॉ. सतीश भागवत, डॉ. आशीष तायडे, डॉ. सुवर्णा कुर्हाडे, डॉ. तृप्ती वानखडे, डॉ. प्रकाश कोठारी, डॉ. श्याम नेमाडे तथा चांदूररेलवे स्थित डॉ. संजय महंतपुरे के निजी पैथालॉजी लैब का समावेश हैै.

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