जिले में जीम व व्यायामशालाओं को खोलने की अनुमति
जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने पारित किए आदेश
अमरावती/दि.२८ – जिले में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर चलाए जानेवाले सभी जीम, व्यायामशालाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई हे. इस संबंध के आदेश आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने जारी किए है.
कोरोना पृष्ठभूमि पर सतर्कता उपाय योजना के तौर पर व्यायामशालाएं बंद रखी गई थीं. अब मिशन बिगेन अंतर्गत वह शुरू करने की अनुमति दी गई है. आदेश के अनुसार व्यायाम स्कूलों में प्रत्येक व्यक्ति-व्यक्ति के बीच कम से कम छह फूट की दूरी होनी चाहिए. प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थियों में भी दूरी का पालन करना आवश्यक है. मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. व्यायामशाला में आने पर एन-९५ मास्क से सांस लेने में दिक्कत आने पर उसके बजाए पूरा चेहरा ढंका रहे इसके लिए कॉटन कपड़े का मास्क उपयोग में लाया जा सकता है. व्यायाम की मशीनों को छूने से पहले हैंडवॉश अथवा साबून से कम से कम ४० सेकंद तक हाथ धोएं, हाथ गंदे होने पर सैनिटाईजन का उपयोग करने के आदेश दिए गए है. वहीं जीम में क्षमता का विचार करते हुए व्यायाम के सत्र लिए जाएं. प्रत्येक सत्र में कम से कम सदस्य रहेंगे इसका ख्याल रखा जाए. दो सत्रों में १५ से ३० मिनट का अंतर होना चाहिए ताकि भीड़ को टाला जा सके. जीम, व्यायामशाला परिसर को पूरी तरह से सैनिटाईज किया जाए. प्रवेश दरवाजों की कडिय़ां, हैंडल से लेकर वॉशरूम को भी सैनिटाईल किया जाए, जहां पर मैदान है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए. जीम परिसर में थूकने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कर्मचारियों ने काम के स्वतंत्रय समयावधि बनानी चाहिए. कंटेनमेंट जोन में रहनेवालों को काम नहीं दिया जा सकेगा. कचरा प्रबंधन निकषों के अनुसार किया जाए. बुजुर्ग, गर्भवती महिला, मेडिकल उपचार लेनेवाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजनाएं की जाए. कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाईजर, कागजी टॉवेल्स आदि सामग्री उपलब्ध कराएं. जीम में ऑक्सिमीटर उपलब्ध कराने केे आदेश दिए गए है.