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जीवनावश्यक के साथ ही अन्य दूकानों को भी खुलने की अनुमति

कल से लॉकडाउन में मिलेगी बडी छूट

  •  जिलाधीश नवाल ने जारी की नई अधिसूचना

  •  रोजाना सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक सभी दुकाने शुरू रहेगी

  •  बिना जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकाने शनिवार व रविवार को बंद रहेगी

  •  शॉपिंग सेंटर व मॉल की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं

  •  बीयरबार, परमीट रूम व वाईन शॉप से सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक केवल होम डिलीवरी को
    अनुमति

  •  होटल, रेस्टॉरेंट, भोजनालय व शिवभोजन थाली को सुबह 11 से शाम 7 बजे तक होम डिलीवरी
    की अनुमति

  •  सरकारी राशन की दुकाने सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी

  •  दोपहर 3 बजे के बाद नागरिकों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की मनाई, अन्यथा होगी
    कार्रवाई

  • कृषि सेवा केंद्र सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे

  • फसल मंडी तथा थोक व फुटकर सब्जी व फल मंडी को खुले रहने की अनुमति

  •  फुटकर सब्जी व फल विक्रेताओं को घर पहुंच सेवा देनी होगी

  •  अन्य सभी प्रतिबंध यथावत जारी रहेंगे

  •  नियमों का उल्लंघन होने पर होगी कडी कार्रवाई

अमरावती/प्रतिनिधि दि.31 – राज्य सरकार द्वारा 31 मई तक लागू लॉकडाउन को यद्यपि आगामी 15 दिनों के लिए आगे बढाया गया है. किंतु इस लॉकडाउन में अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढाते हुए आम नागरिकों को कई तरह की राहत व छूट दी गई है. जिसे लेकर सोमवार की शाम स्थानीय जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा एक नई अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुले रहने का समय बढाने के साथ ही अन्य सभी बिना जीवनावश्यक वस्तुओंवाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी रोजाना सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है. इसमें यह शर्त जोडी गई है कि, जहां एक ओर जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकाने पूरे सप्ताह सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी, वहीं बिना जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को केवल सोमवार से शुक्रवार तक ही सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी और ये दुकाने शनिवार व रविवार को पुरी तरह से बंद रहेगी.
इसके साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि, यह आदेश केवल एकल दुकानों पर लागू रहेगा और मॉल अथवा शॉपिंग सेंटर में रहनेवाली दुकानों को फिलहाल खुलने की अनुमति नहीं दी गई है. अत: मॉल व शॉपिंग सेंटर में रहनेवाली दुकाने अगले आदेश तक बंद रहेंगे. वहीं सभी बीयरबार, परमीट रूम, वाईन शॉप व देशी शराब की दुकानों को रोजाना सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक केवल घर पहुंच सेवा देने के लिए खुले रहने की अनुमति दी जा रही है. इसके अलावा होटल, रेस्टॉरेंट, भोजनालय व शिवभोजन थाली की घर पहुंच पार्सल सेवा सुबह 11 से शाम 7 बजे तक शुरू रहेगी और इन सभी आस्थापनाओं में किसी भी ग्राहक को प्रत्यक्ष सेवा नहीं दी जा सकेगी.
लॉकडाउन में छूट संबंधी आदेश जारी करते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा इस अधिसूचना में कहा गया है कि, दोपहर 3 बजे के बाद किसी भी नागरिक को वैद्यकीय अथवा किसी अत्यावश्यक वजह के बिना घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी और इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कडी व दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही उसके वाहन को जप्त कर लिया जायेगा. इस नये आदेश के मुताबिक जिले के सभी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, थोक सब्जी व फल मंडी एवं कृषि सेवा केंद्र पहले दी गई छूट के अनुरूप काम कर सकेंगे. साथ ही अब कृषि सेवा केंद्र सुबह 7 से दोपहर 3 बजे खुले रह सकेंगे.
विगत दो माह से केवल अत्यावश्यक सेवावाले सरकारी व अर्धसरकारी कार्यालयों में ही काम चल रहा था, वहीं अब सभी सरकारी व अर्धसरकारी कार्यालयों व महामंडलों में आवश्यकता के अनुरूप 25 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम शुरू करने की अनुमती दी गई है. इसके अलावा चूंकि अब अलग-अलग जिलों में कोविड संक्रमण को लेकर अलग-अलग हालात है. ऐसे में जिला बंदी का भी नियम लागू किया गया है. जिसके तहत जिला ग्रामीण पुलिस विभाग द्वारा जिले की सभी सीमाओं को सील करते हुए बाहर से आनेवाले सभी लोगों की आरटीपीसीआर व रैपीड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट जांची जायेगी और रिपोर्ट निगेटीव रहने पर ही उन्हें जिले की सीमा में प्रवेश दिया जायेगा. इसके अलावा यदि कोई अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार अथवा वैद्यकीय, जीवनावश्यक, आपातकालीन एवं कोविड-19 से संबंधित अत्यावश्यक वजहों के चलते बाहरी जिले से आ रहा है, तो उसे आवश्यक जांच के बाद अनुमति दी जायेगी. इसके अलावा मालढुलाई करनेवाले वाहनों के लिए किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और पूरा समय मालढुलाई करने की अनुमति रहेगी. साथ ही अत्यावश्यक व जीवनावश्यक वस्तुओं की मालढुलाई करनेवाले सभी वाहनों को लोडिंग-अनलोडिंग व वितरण हेतु निर्गमित किये गये समय के अलावा अन्य समय भी आवाजाही की अनुमति रहेगी.
उपरोक्त आदेश के साथ ही जिलाधीश द्वारा आवाहन किया गया है, संचारबंदी काल के दौरान बेहद अत्यावश्यक कामों के अलावा नागरिक अपने घरों से बाहर न निकले. साथ ही अपने घर के आसपास स्थित दुकानों व बाजारों से ही खरीददारी करे. इसके अलावा खरीददारी करने हेतु घर पहुंच सेवा, ई-कॉमर्स व ऑनलाईन सेवा का प्रयोग करे. साथ ही सभी व्यापारिक संगठनों व ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा भी अपने अधिक से अधिक ग्राहकों को घरपहुंच सेवा देने का प्रयास किया जाये.
इस अधिसूचना के मुताबिक अगले आदेश तक सभी निजी व सार्वजनिक वैद्यकीय सेवा, पशु चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर, दवाखाने व ऑनलाईन औषध सेवा 24 घंटे शुरू रहेंगे. वहीं सार्वजनिक व निजी क्रीडांगण, मंगल कार्यालय, बगीचे, टॉकीज, व्यायाम शाला, जलतरण तालाब, मनोरंजन केंद्र, नाट्यगृह, कला केंद्र, प्रेक्षागृह व सभागृह पूरी तरह से बंद रहेंगे. इन आदेशों का उल्लंघन करनेवाले लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 188 के तहत कडी व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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