विवाह में शूटींग के लिए ड्रोन के लिए लेनी होगी अनुमति
अमरावती/प्रतिनिधि दि.२५- विवाह समारोह के लिए शूटींग अगर ड्रोन द्वारा करनी हो तो, ड्रोन का लाईसेन्स व उसे उडाने की अनुमति स्थानीय पुलिस से लेना आवश्यक है, अन्यथा विवाह समारोह के आयोजकों पर कार्रवाई हो सकती है.
अब महानगरों के बाद अब छोटे शहरों में भी ड्रोन द्वारा फोटो शूटींग की क्रेझ बढ रही है. इससे पहले केवल धनसंपन्न लोगों के विवाह समारोह में इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब हर जगह ड्रोन द्वारा शूटींग की जाती है. पुलिस विभाग के एक निष्कर्ष में अमरावती व अकोला जिले में इसका कई बार प्रयोग किया गया है. इस कारण केंद्रीय नागरी विमान उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये नियमों के अनुसार ड्रोन बिक्री व उडाने बाबत नियम व कानून निश्चित किये गये है. इसके अनुसार अब किसी भी कार्य में ड्रोन उडाना हो, तो संबंधित पुलिस थाने की अनुमति लेना जरूरी रहेगी. व्यावसायिक अथवा मनोरंजन के उद्देश्य से 250 ग्राम से 25 किलोग्राम से कम वजन के ड्रोन उड्डान के लिए इस्तेमाल किये जा सकते है, लेकिन उसके लिए अनुमति आवश्यक है.