पुलिस ने न्यायालय से मांगी जांच की अनुमति
मामला स्कार्पियो में पकडे गए साढे तीन करोड के नोटों का
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प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी चरडे की अदालत में अर्जी दाखल
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न्यायालय में कल होगी सुनवाई
अमरावती/प्रतिनिधि दि.28 – कल सुबह 5 बजे के दौरान राजापेठ पुलिस ने फर्शी स्टॉफ के पास दो स्कार्पियो वाहन को पकडकर उसमें से 3 करोड 50 लाख रुपए की रकम जब्त करते हुए उस वाहन में सवार 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. सीआरपीसी की धारा 41 (1)(ड) व मुंबई पुलिस एक्ट 124 के तहत कार्रवाई करते हुए आज राजापेठ पुलिस ने स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी श्रीमती चरडे के कोर्ट में मामले की जांच करने के लिए अनुमति मांगी. न्यायालय ने पुलिस की अर्जी स्वीकार की, लेकिन इस पर आगे की कार्रवाई कल के लिए स्थगित कर दी. पुलिस ने यह कार्रवाई एनसी नं.1/2021 इस्तेगासा क्रमांक 156/3 के हिसाब से कार्रवाई की.
उल्लेखनीय है कि राजापेठ पुलिस को खबर मिली थी कि फर्शी स्टॉप स्थित विना अपार्टमेंट में कुछ लोग रुके हुए है. जिनके पास बडी मात्रा में हवाले की रकम है. पुलिस ने रात 2 बजे से ही इस अपार्टमेंट के बाहर अपने जवान तैनात कर दिये थे. सुबह 5 बजे गुजरात के निवासी 6 लोग 2 स्कार्पियो में इस अपार्टमेंट से निकले. उन्हें पुलिस ने फर्शी स्टॉप के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने रोककर उनके वाहनों की तलाशी ली. इन दोनों स्कार्पियों में सिट के नीचे नोटो के बंडल रखने के लिए दो खुफिया बॉक्स बनाए गए थे. जिसमें पुलिस को यह रकम मिली. पुलिस ने नोटों के बंडलों से भरे इन दोनों वाहनों के साथ उसमें सवार शिवदत्त महेंद्र गोहिल (चालक, 30, सीमर, तहसील उना, गिरसोमना) , वाघेला सिलुजी जोराजी (49, वसई, तहसील चानसमान, पाटण, गुजरात), रामदेव बहादुरसिंग राठोड (चालक, 24, सीमर, तहसील उना, गिरसोमना), नरेंद्र दिनेशसिंग गोहिल (चालक, 27, राजुला, अमरेली, गुजरात), निलेश भरतभाई पटेल (27, सांथल, तहसील म्हैसाना, गुजरात, फिलहाल फर्शी स्टॉप निवासी), जिग्नेश राजेश गिरगोसावी (26, म्हैसाना, गुजरात) आदि को थाने में लाया और नोटो की गिनती करने पर यह नोट 3 करोड 50 लाख रुपए भरे. पुलिस ने सभी पर सीआरपीसी की धारा 41 (1)(ड) व मुंबई पुलिस एक्ट की धारा 124 के तहत कार्रवाई कर आज प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी श्रीमती चरडे के कोर्ट में जांच की अनुमति मांगी. किंतु कोर्ट ने पुलिस की अर्जी स्वीकार कर कार्रवाई के लिए कल की तारीख निश्चित की है.
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नोट लौटाने और वाहनों को सौंपने का सुपूर्द नामा कल होगा दाखल
इसी बीच खबर मिली की आज प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी के कोर्ट में जब राजापेठ पुलिस थाने के पीएसआई किसन मापारी मामले की जांच की अनुमति के लिए अर्जी लेकर पहुंचे. उसी समय पुलिस व्दारा पकडे गए साढे तीन करोड रुपए जिनके है, उनके कुछ करीबी लोग इन नोटों पर अधिकार बताकर वह उन्हें सौंपने के साथ ही पुलिस व्दारा जब्त की गई दोनों स्कार्पियो वाहन का सुपूर्द नामा लेकर कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने तक न्यायालय ने कामकाज का समय खत्म हो जाने से वे जब्त किये नोटों पर अपना अधिकार बताकर उन्हें लौटाने की अर्जी और वाहनों का सुपूर्द नामा न्यायालय में पेश नहीं कर पाये. जो कल इस मामले पर सुनवाई के बाद दाखल करने की संभावना व्यक्त की जा रही है. उल्लेखनीय है कि फिलहाल कोरोना संक्रमण के चलते न्यायालयीन कामकाज का समय दोपहर 2 बजे तक निश्चित किया गया है.
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आज सभी 6 संदिग्धों को छोडेगी पुलिस
कल तडके 5 बजे साढे तीन करोड रुपए के नोटों के साथ पकडे गए सभी छह संदिग्धों को राजापेठ पुलिस छोड देगी, इस तरह की जानकारी पीएसआई किसन मापारी ने दी है. उनपर सीआरपीसी की धारा 41 (1)(ड) व मुंबई पुलिस एक्ट की धारा 124 के तहत कार्रवाई की है. इस कारण जांच के लिए जब जरुरत पडे तब थाने में हाजिर होने की शर्त पर उन्हें पुलिस आज छोड देगी.
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क्या है सीआरपीसी धारा 41 (1)(ड)
न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार कोई व्यक्ति अगर नोट रहे, सोना रहे या अन्य कोई वस्तू लेकर जा रहा हो और पुलिस को उसपर संदेह होने के चलते पुलिस उससे पूछताछ करे और वह संबंधित वस्तु किसकी है और कहा लेकर जा रहा है, इस बारे में सबूतों के साथ विस्तृत जानकारी अगर पुलिस को नहीं देता है, तो इस स्थिति में पुलिस उसपर सीआरपीसी की धारा 41 (1)(ड) के तहत कार्रवाई कर दी है और इस धारा में आरोपी को अपने वकील से चर्चा करने की अनुमति की व्यवस्था की गई है.