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आरोपियों के वकीलों ने मांगा समय, सुनवाई 9 को
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4 आरोपियों की इंटेरियम बेल पर कल हो सकता निर्णय
अमरावती/प्रतिनिधि दि.6 – जिले में किसानों की अपनी बैंक के रुप में पहचान रखने वाली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक व्दारा म्युच्यूअल फंड में किये गए 700 करोड रुपए के निवेश के मामले में 3 करोड 39 लाख 23 हजार 319 रुपए का ब्रोकरेज दिया गया था. जिला मध्यवर्ती बैंक के इस कमिशन घोटाले में पिछले 15 जून को कोतवाली पुलिस ने बैंक के अधिकारी, कर्मचारी समेत ब्रोकर्स इस तरह कुल 11 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था. इस मामले की जांच फिलहाल आयुक्तालय पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है. सभी 11 आरोपियों ने जिला न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत (इंटेरियम बेल) के लिए अर्जी दाखिल की है. जिसमें कल सोमवार को 4 ब्रोकर्स व्दारा दर्ज की गई जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से न्यायालय में ‘से’ दाखिल किया गया था. वहीं शेष 7 आरोपियों की जमानत की अर्जी पर आज न्यायालय में सुनवाई होने वाली थी. इन 7 आरोपियों में जिला मध्यवर्ती बैंक के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर जयसिंग राठोड, कर्मचारी निलकंठ जगताप, सुधीर चांदुरकर, राजेंद्र गणेशराव कडू, रोहिणी सुभाष चौधरी और ब्रोकर अजितपालसिंग मोंगा और शोभा मधुसूदन शर्मा आदि का समावेश है. इन 7 आरोपियों के लिए पुलिस की ओर से आज स्वतंत्र ‘से’ न्यायालय में दाखिल किया गया. इस से में भी न्यायालय ने इस मामले की जांच फिलहाल प्राथमिक स्तर पर है. जांच में काफी कुछ पता लगाना बाकी है और उसके लिए आरोपियों से पूछताछ करना आवश्यक रहने के कारण उन्हें जमानत न देने की अपील न्यायालय से की. इसी बीच आज न्यायालय में आरोपियों के वकीलों ने पुलिस व्दारा पेश किये गए ‘से’ पर अपनी राय रखने के लिए न्यायालय को समय मांगा. वकीलों की यह अपील न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 7 आरोपियों की जमानत की अर्जी पर सुनवाई अब शुक्रवार 9 जुलाई को निश्चित की है.
उल्लेखनीय है कि इसी मामले में शामिल शेअर व म्युच्यूअल फंड ब्रोकर निता राजेंद्र गांधी, राजेंद्र मोतीलाल गांधी, शिवकुमार गोकुलदास गट्टाणी और पुरुषोत्तम रेड्डी की जमानत की अर्जी पर कल न्यायालय में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद कल न्यायालय ने इन चारों आरोपियों की जमानत पर निर्णय आरक्षित रखा था. इन चारों की जमानत पर अब कल बुधवार 7 जुलाई को न्यायालय में फैसला होना लगभग निश्चित माना जा रहा है.