प्रशांत राठी की जमानत के खिलाफ पुलिस ने दाखिल किया स्ट्राँग ‘से’
माल रिकवरी व पूछताछ हेतु राठी की गिरफ्तारी बताया जरुरी
* जज छुट्टी पर रहने के चलते अगली सुनवाई 6 मार्च को
अमरावती/दि.27– ब्रिजलाल बियाणी शिक्षा संस्था में नौकरी देने के बहाने 15 लाख रुपए वसूल करते हुए जालसाजी करने तथा पैसा लेने के बाद पुंडलिक जाधव नामक व्यक्ति का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर उससे मारपीट करने के मामले में प्रशांत राठी की सक्रिय भूमिका थी. प्रशांत राठी ने ही महल्ले नामक व्यक्ति से 15 लाख रुपए लिये थे और पुंडलिक जाधव का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करने की घटना में भी खुद प्रशांत राठी शामिल था. अत: वह इस मामले में मुख्य आरोपी है. जिसके चलते पूछताछ एवं माल रिकवरी के लिए प्रशांत राठी को पुलिस हिरासत में लिया जाना बेहद जरुरी है. इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशांत राठी को दी गई गिरफ्तारीपूर्व अग्रीम जमानत को खारिज किया जाये. इस आशय का ‘से’ आज फ्रेजरपुरा पुलिस द्वारा स्थानीय अदालत के समक्ष दाखिल किया गया. जिसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई हेतु 6 मार्च की तारीख तय की है.
स्थानीय अदालत के समक्ष दाखिल किये गये अपने इस ‘से’ में फ्रेजरपुरा पुलिस ने प्रशांत राठी को दी गई गिरफ्तारीपूर्व अग्रीम जमानत को रद्द करने की पूरजोर वकालत करते हुए कहा कि, महल्ले दम्पति के साथ हुई जालसाजी एवं पुंडलिक जाधव के साथ हुई मारपीट के मामले सहित बियाणी शिक्षा संस्था में पैसे लेकर नियुक्ति व नौकरी देने से संबंधित चल रही अनियमितताओं के साथ प्रशांत राठी का सीधा संबंध है. जिससे पूछताछ करते हुए पूरे मामले की जानकारी हासिल करना बेहद जरुरी है. इस बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने प्रशांत राठी को दी गई अग्रीम जमानत को खारिज करना चाहिए, ताकि पुलिस द्वारा प्रशांत राठी को गिरफ्तार किया जा सके. जिसके बाद अदालत ने इस मामले में सुनवाई शुरु करने के लिए 6 मार्च की तारीख तय की.
* गाडे, मेश्राम, शिरकरे एमसीआर के तहत जेल रवाना
इस बीच इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये बबलू गाडे नामक आरोपी के पुलिस कस्टडी रिमांड की अविध गत रोज खत्म हो गई थी. जिसके बाद उसे गत रोज ही स्थानीय अदालत के सामने पेश किया गया था और पीसीआर की अवधि बढाकर देने की मांग की गई थी. जिसे खारिज करते हुए अदालत ने बबलू गाडे को न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल रवाना कर दिया है. इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में अंकुश मेश्राम व कुंदन शिरकरे नामक दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर रखा है. जिनके पीसीआर की अवधि आज 27 फरवरी को खत्म हुई. जिसके चलते इन दोनोें आरोपियों को आज दोपहर बाद स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया. जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल रवाना कर दिया. वहीं इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया अतुल पुरी पहले से ही न्यायिक हिरासत के तहत जेल में है.