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गिरफ्तारी की सूचना तीन दिन पहले दे पुलिस

अपर मुख्य वन संरक्षक रेड्डी के वकील की न्यायालय में अपील

  •  अर्नव गोस्वामी मामले में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया

  • गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी पर अचलपुर में 3 को सुनवाई

अमरावती/प्रतिनिधि दि. 1 – हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण की आत्महत्या के मामले में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी ने संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए अचलपुर सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी है. रेड्डी ने अपने वकील एड. दीपक वाधवानी की ओर से दर्ज की हुई इस गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी में न्यायालय से यह भी गुहार लगाई गई कि दीपाली आत्महत्या केस में यदि पुलिस श्रीनिवास रेड्डी को सह आरोपी बनाती है और उनकी गिरफ्तारी चाहती है तो पुलिस को तीन दिन पहले रेड्डी को नोटीस देकर इस बारे में सूचित करना होगा कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रेड्डी के वकील दीपक वाधवानी ने आज ‘दै.अमरावती मंडल’ को बताया कि पिछले दिनों ‘रिपब्लिक भारत’ न्यूज चैनल के संपादक अर्नव गोस्वामी को एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन दूसरे मामले में अर्नव गोस्वामी के वकील ने मुंबई हाईकोर्ट में इस तरह की अर्जी दाखिल की थी कि अगर अर्नव गोस्वामी को गिरफ्तार करना पुलिस को जरुरी होगा तो गिरफ्तारी के तीन दिन पहले पुलिस को उन्हें नोटीस देकर गिरफ्तारी की पूर्व सूचना देनी होगी और इस मामले में हाईकोर्ट में गोस्वामी की इस अर्जी को स्वीकार करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से पहले पूर्व सूचना देने के आदेश दिये थे. इसी कारण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी के वकील वाधवानी ने अर्नव गोस्वामी मामले में हाईकोर्ट के इसी आदेश का हवाला देकर रेड्डी को अगर गिरफ्तार करना है, तो उसकी पूर्व सूचना उन्हें देने के निर्देश पुलिस को देने की अपील न्यायालय से की है.
उल्लेखनीय है कि दीपाली चव्हाण आत्महत्या मामले में फिलहाल धारणी पुलिस ने श्रीनिवास रेड्डी को आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन राज्य सरकार व्दारा उन्हें निलंबित करने के बाद रेड्डी को इस मामले में सहआरोपी बनाये जाने की संभावना बढ चुकी है. इसी कारण श्रीनिवास रेड्डी ने अपने वकील एड.दीपक वाधवानी की ओर से अचलपुर अतिरिक्त सत्र न्यायालय में न्यायाधीश मुंगिलवार की अदालत में गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी दाखिल की है. जिसपर अब शनिवार 3 अप्रैल को सुनवाई होने जा रही है. तब न्यायालय में इस अर्जी पर भी सुनवाई होगी.

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