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गुटखा व पान मसाला पर कोई कार्रवाई ना करे पुलिस

  •  अपर पुलिस महासंचालक कार्यालय से जारी हुआ आदेश

  •  फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला

अमरावती/प्रतिनिधि दि.12 – अन्न व सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 तथा नियम व नियमन 2011 के अंतर्गत प्रतिबंधित अन्नपदार्थों पर अन्न सुरक्षा अधिकारी द्वारा भादंवि की धारा 328 के तहत प्रथम खबर दिये जाने पर पुलिस महकमे की ओर से धारा 328 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाती है. किंतु इससे संबंधित मामला इस समय न्यायप्रविष्ठ है और मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ द्वारा 15 अक्तूबर 2020 को दिये गये निर्णय पर अब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है, बल्कि इस निर्णय को फिलहाल स्थगिति दी गई है. ऐसे में समूचे राज्य के पुलिस महकमे द्वारा फिलहाल गुटखा, पानमसाल, सुगंधित तंबाखू व खर्रा जैसे प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री के संदर्भ में अगले आदेश तक कोई कार्रवाई न की जाये. इस आशय के निर्देश राज्य पुलिस महासंचालक की ओर से अपर पुलिस महासंचालक राजेंद्र सिंह द्वारा जारी किये गये है.
समूचे राज्य के पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों (लोहमार्ग पुलिस सहित) के नाम निर्देश पत्र जारी करते हुए कहा गया कि, पुलिस महासंचालक कार्यालय से कार्रवाई करने के बारे में सूचना मिलने के बाद ही ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए. इसके अलावा किसी भी मामले में अदालत का अंतिम निर्णय आने तक कोई कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा न की जाये.

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