पुलिस 4 अगस्त को कोर्ट में दाखिल करेगी से
मामला साढे तीन करोड रूपयों की बरामदगी का
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अदालत ने सुपुर्दनामे की अर्जी पर जारी की नोटीस
अमरावती/प्रतिनिधि दि.30 – स्थानीय राजापेठ थाना पुलिस द्वारा तीन दिन पहले फरशी स्टॉप के निकट नाकाबंदी के दौरान दो स्कार्पिओ वाहन की जांच-पडताल करते हुए इन वाहनों से करीब साढे 3 करोड रूपये की नकद रकम बरामद की गई थी. साथ ही दो वाहनों में सवार चार लोगों सहित कुल 6 लोगों को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया था. जिसके पश्चात गुजरात के अहमदाबाद निवासी कमलेश शाह नामक व्यक्ति ने अमरावती पहुंचकर यह रकम अपनी रहने का दावा किया और अपने वकील एड. मनोज उर्फ अमित मिश्रा के जरिये अपनी रकम, दोनों वाहन व हिरासत में लिये गये लोगों के 6 मोबाईल वापिस मिलने हेतु अदालत में अर्जी लगायी. सुपुर्दनामे की इस अर्जी को सुनवाई हेतु स्वीकार करने के साथ ही अदालत ने आज पुलिस को अपना पक्ष रखने हेतु नोटीस जारी की है. जिसके चलते अब शहर पुलिस की ओर से राजापेठ थाना पुलिस द्वारा आगामी 4 अगस्त को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा जायेगा. जिसके बाद अदालत द्वारा रकम, वाहन व मोबाईल के सुपुर्दनामे को लेकर सुनवाई शुरू की जायेगी.
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कोर्ट ने पुलिस को भी दी जांच की अनुमति
बता दें कि, इस मामले को लेकर शहर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41 (1)(ड) व मुंबई पुलिस एक्ट 124 के तहत की गई कार्रवाई को लेकर मामले की जांच करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी. जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने पुलिस को मामले की जांच करने का अधिकार दिया है. अदालत से यह अनुमति मिलने के बाद अब राजापेठ थाना पुलिस द्वारा यह रकम कहां से आयी और कहां भेजी जा रही थी, यह रकम किसी हवाला व्यवहार का हिस्सा है अथवा नहीं आदि बातों को लेकर तमाम तरह की जांच-पडताल कर सकेंगी. जिसके तहत गुजरात के अहमदाबाद निवासी कमलेश शाह की ओर से रकम की मालकी को लेकर किये गये तमाम दावों की भी पडताल की जायेगी.