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पोटे, बोंडे, भारतीय व कुलकर्णी फिर नामजद

पोटे, बोंडे व भारतीय के खिलाफ एक ही दिन में तीन मामले दर्ज

अमरावती/दि.18 – विगत शनिवार 13 नवंबर को स्थानीय राजकमल चौराहे पर भाजपा सहित कई हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा अमरावती बंद के दौरान किये गये प्रदर्शन को लेकर पुलिस द्वारा भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों के खिलाफ लगातार एक के बाद एक मामले विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किये जा रहे है. ऐसे में जहां एक ओर भाजपा पदाधिकारी पहले दर्ज किसी एक मामले में अदालत जाकर जमानत प्राप्त करते है, तब तक पुलिस द्वारा उस आंदोलन को लेकर किसी अन्य धारा के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है. ऐसे ही गत रोज बुधवार 17 नवंबर को सिटी कोतवाली पुलिस थाने द्वारा पूर्व पालकमंत्री प्रवीण पोटे व अनिल बोंडे, मनपा के सभागृह नेता तुषार भारतीय, भाजपा पदाधिकारी शिवराय कुलकर्णी सहित 50 से 60 भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया. इसमें भी विशेष उल्लेखनीय यह रहा कि, पूर्व पालकमंत्री प्रवीण पोटे व अनिल बोंडे सहित मनपा के सभागृह नेता तुषार भारतीय के खिलाफ एक ही दिन के दौरान विभिन्न धाराओं के तहत 3-3 एफआईआर दर्ज की गई है.
गत रोज सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा सबसे पहली एफआईआर 16 व 17 नवंबर की दरम्यानी रात 12.11 बजे मनपा के सभागृह नेता तुषार भारतीय के खिलाफ दर्ज की गई. जिसमें भादंवि की धारा 295 (अ), 153, 153 (अ)(ब), 505 (अ)(ब)(2) तथा 298 के तहत भीड को हिंसा और आगजनी हेतु उकसाने के लिए तुषार भारतीय को नामजद किया गया. इसके बाद रात 12.36 बजे पूर्व मंत्री डॉ. अनिल बोंडे के खिलाफ भी भादंवि की धारा 295 (अ), 153, 153 (अ)(ब), 505 (अ)(ब)(2) तथा 298 के तहत भीड को हिंसा और आगजनी हेतु उकसाने के लिए अपराध दर्ज किया गया. वहीं गत रोज रात 8.24 बजे पूर्व पालकमंत्री प्रवीण पोटे, मनपा के सभागृह नेता तुषार भारतीय, एक महिला पदाधिकारी, भाजपा पदाधिकारी शिवराय कुलकर्णी तथा पूर्व मंत्री डॉ. अनिल बोंडे सहित 50 से 60 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भादंवि की धारा 143, 147, 148, 149, 353, 333, 336, 107 व 427 के तहत पुलिस कर्मचारियों पर पथराव करते हुए हमला करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया. इस मामले में कोतवाली के पीएसआई सुभाष आसोरे की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया है. वहीं इसके पश्चात रात 10.49 बजे पूर्व पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील के खिलाफ भादंवि की धारा 295 (अ), 153, 153 (अ)(ब), 505 (अ)(ब)(2) तथा 298 के तहत भीड को हिंसा और आगजनी हेतु उकसाने के लिए मामला दर्ज किया गया. एक मामले को छोडकर अन्य सभी मामलोें में सिटी कोतवाली की थानेदार निलीमा आरज द्वारा सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गई है. जिसमें कहा गया है कि, इन सभी आरोपियों द्वारा विगत 13 नवंबर को सुबह 10 से अपरान्ह 3 बजे तक राजकमल चौराहे पर भीड को हिंसा व तोडफोड के लिए उकसाया गया. जिसके बाद भीड ने अनियंत्रित होकर आगजनी व पथराव की घटनाओं को अंजाम दिया. साथ ही दूसरे समूदाय की धार्मिक भावनाओं को बडे पैमाने पर आहत किया गया.
उल्लेखनीय है कि, गत रोज ही पूर्व पालकमंत्री प्रवीण पोटे व जगदीश गुप्ता को स्थानीय अदालत द्वारा एक मामले में जमानत दी गई है. जिसे लेकर विगत 16 नवंबर को सिटी कोतवाली की थानेदार निलीमा आरज द्वारा दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज करायी गयी थी. जिसमें कुछ भाजपा पदाधिकारियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी थी तथा गत रोज पूर्व पालकमंत्री पोटे व गुप्ता ने अपने 13 कार्यकर्ताओें के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था. किंतु जहां एक ओर गत रोज पोटे व गुप्ता सहित हिरासत में लिये गये कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों द्वारा जमानत लेने का प्रबंध किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सिटी कोतवाली द्वारा सभी भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ एक के बाद एक अलग-अलग मामले दर्ज किये जा रहे थे. ऐसे में अब एक बार फिर इन भाजपा पदाधिकारियों की धरपकड का अभियान तेज होगा और इन सभी भाजपा पदाधिकारियों को एक बार फिर अदालत में पेश होते हुए जमानत लेनी होगी.

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