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निजी एम्बूलेंस का किराया प्रति कि.मी. 13 से 23 रुपए

अमरावती/प्रतिनिधि दि.15 – निजी एम्बूलेंस के लिए आखिरकार किराया निर्धारित किया गया है. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आपात की स्थिति में उपयोग में आने वाले निजी एम्बूलेंस व निजी वाहनों का किराया निर्धारित किया गया है. जिसमें एम्बूलेंस के प्रकार के अनुसार प्रति किलोमीटर 13 से 23 रुपए दर निर्धारित किया गया है. इसलिए निर्धारित दरों के अनुसार ही एम्बूलेंस चालकों ने किराया लेना चाहिए. ज्यादा किराया वसूलने अथवा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी प्रशासन की ओर से दी गई है. इस संबंध में प्रादेशिक परिवहन विभाग की ओर से एक पत्र पारित किया गया है.
मुंबई उच्च न्यायालय व्दारा दिये गये 9 जून 2020 के आदेश के अनुसार निजी एम्बूलेंस की दर निर्धारित करने के आदेश दिये गये थे. जिसके अनुसार प्रादेशिक परिवहन विभाग ने 21 जुलाई 2020 के प्रस्ताव के अनुसार एम्बूलेंस की दरों को निर्धारित किया था. इस दरमियान ईंधन के अलावा वाहनों के अन्य स्पेअर पार्ट की दरों में बड़े पैमाने पर वृध्दि होने पर एम्बूलेंस की दरवृध्दि को भी विचाराधीन रखा गया था. जिसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एम्बूलेंस व आपातकालीन स्थिति में एम्बूलेंस के तौर पर उपयोग में लाये जाने वाले निजी वाहनों का किराया दर भी निर्धारित किया गया.

  • शर्तों का पालन जरुरी

किराया दर केवल शासकीय कामकाज के लिए अधिग्रहित किये गये एम्बूलेंस के लिए लागू रहेगा. हर रोज किराया दर सामान्य नागरिकों के लिए निजी काम के सिलसिले में उपयोग में लायी जाने वाली एम्बूलेंस के लिए यह दर लागू नहीं रहेगा. उन्हें अंतर के अनुसार किराया दर लागू रहेगा.
कम अथवा निःशुल्क सेवा दे सकेंगे लेकिन निर्धारित दरों से ज्यादा किराया नहीं दे पायेंगे. किराया दर एम्बूलेंस में लगाना अनिवार्य रहेगा.

  • निर्धारित किया गया किराया

  • मारुती वैन, इको वातानुकूलित 25 कि.मी. अथवा दो घंटे के लिए 600 रुपए, 24 घंटे 1200 व प्रति कि.मी. 13 रुपए.
  • टाटासूमो, जीप एम्बूलेंस को 25 कि.मी. अथवा दो घंटे के 700 रुपए, प्रतिदिन 24 घंटे के 1400 रुपए, प्रति कि.मी. 14 रुपए.
  • टाटा 407, स्वराज माजदा वाहनों को 25 कि.मी. अथवा दो घंटे के लिये 920 रुपए, हर रोज 24 घंटे के लिए 1850 रुपए और प्रति कि.मी. 15 रुपए.
  •  आयसीयू कार्डिएक वैन 25 कि.मी., दो घंटे के लिए 1150 रुपए, प्रति रोज 2300 रुपए और प्रति कि.मी. 23 रुपए तय किये गये है.

 

  • निर्धारित दरों के अनुसार ही ले किराया

एम्बूलेंस के लिए किराया दर निर्धारित किया गया है. जिसके अनुसार ही एम्बूलेंस चालकों ने किराया लेना चाहिए. इसके अलावा प्रादेशिक परिवहन विभाग के नियमों व शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाये. नियमोें से ज्यादा दर वसूलने पर नागरिकों से ार्हीूंऽारहरीींरपीलेा.ळप वेबसाइट पर वाहनों के नंबर सहित शिकायत दर्ज करने कहा गया है.
राम गिते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

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