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आयुक्तालय के 92 पुलिस सिपाहियों का प्रमोशन रद्द

अब सेवा ज्येष्ठता के अनुसार होगा प्रमोशन

  • आंतरजिला तबादला भी फिलहाल नहीं

अमरावती/दि.24 – राज्य सरकार नेे 18 फरवरी 2021 का शासन निर्णय 20 अप्रैल 2021 को रद्द करने से पुलिस सिपाही पद के आंतरजिला तबादलेे को दी गई स्वीकृति रद्द हुई है. जिससे अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के 92 पुलिस सिपाहियों को नाईक के रुप में दिया गया प्रमोशन भी अब रद्द हुआ है. नये आदेश के अनुसार यह प्रमोशन अब सेवा ज्येष्ठता के अनुसार होगा. इस कारण तब तक पुलिस सिपाहियों के आंतरजिला तबादले पर भी रोक लगी हुई है.
राज्य सरकार ने 26 अक्तूबर 2017 की व्यवस्था के अनुसार पुलिस आयुक्त अमरावती शहर की आस्थापना पर आंतरजिला तबादला आस्थापना बोर्ड की मान्यता से स्वीकृति दी गई थी. जिससे आयुक्तालय के 92 पुलिस सिपाहियों को नाईक के तौर पर प्रमोशन दिया गया. जिससे रिक्त हुए सिपाहियों के पद आंतरजिला तबादला कर भरे जाने वाले थे. आंतरजिला तबादला कर आयुक्तालय में आने वाले पुलिस सिपाहियों की संख्या 92 थी. राज्य सरकार ने एक दिन पहले जारी किये अध्यादेश के अनुसार पुलिस सिपाही का पुलिस नाईक पद पर दिया गया प्रमोश यह अब सेवा ज्येष्ठता के अनुसार देने की बात कही है. उसके अनुसार अमरावती पुलिस आयुक्तालय में सेवा ज्येष्ठता के अनुसार सिपाहियों को प्रमोशन मिलेगा. नई नियुक्ति मिलने पर प्रमोश हुए नाईक को फिर पुलिस सिपाही पद पर रहना होगा तथा उंगलियों पर गिनने लायक संख्या मुंबई से आने वालों की थी. यह स्थिति केवल पुलिस आयुक्तालय तक ही नहीं बल्कि अनेक जिलों की इससे अलग स्थिति है. जिससे नये आदेश पर पुलिस अमलदार को आंतरजिला तबादले पर दी गई स्वीकृति रद्द करने से उन्हें कार्य मुक्त न करे तथा जिन पुलिस अमलदार को कार्यमुक्त किया गया है, उन्हें आस्थापना पर उपस्थित न करते हुए उन्हें उनके मुल घटक में वापस किया जाएगा, इस तरह का पत्र पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने जारी किया है.

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