संपत्ति कर के ब्याज में मिलेगी 80 फीसदी की छूट
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मनपा आमसभा में प्रस्ताव हुआ पारित
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चार प्रशासकीय विषयों को भी मिली आनन-फानन में मंजुरी
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सभी पार्षदों का पूरा जोर प्रलंबित मसलों के निपटारे पर
अमरावती/प्रतिनिधि दि.20 – स्थानीय मनपा मुख्यालय स्थित विश्वरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर सभागार में बुधवार 20 जनवरी को मनपा की मासिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन तरीके से आयोजीत की गई. जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, विगत लंबे समय जिन लोगों की ओर संपत्ति कर बकाया है, यदि वे आगामी 25 जनवरी से 15 मार्च तक अपना संपत्ति कर एकमुश्त अदा करते है, तो उन्हें बकाया कर पर लगाये गये ब्याज में 80 फीसदी की छूट दी जायेगी. इस आशय की घोषणा आमसभा की मंजुरी मिलने के बाद महापौर चेतन गावंडे द्वारा सदन में की गई. यह प्रस्ताव पार्षद तुषार भारतीय द्वारा रखा गया था. जिसका पार्षद संध्या टिकले, बलदेव बजाज एवं राजेश साहू द्वारा अनुमोदन किया गया था.
बुधवार को आमसभा की ऑनलाईन कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी पार्षदों सहित सत्ताधारी दल भाजपा के पार्षदों द्वारा कहा गया कि, भ्रष्टाचार व घोटालों जैसे सभी मसलों को परे रखते हुए विगत लंबे समय से प्रोसेडिंग बुक पर प्रलंबित रहनेवाले प्रस्तावों पर चर्चा की जाये. क्योेंकि विगत एक वर्ष से मनपा की आमसभा पहले की तरह नियमित तौर पर नहीं हो पा रही, और कोरोना काल की वजह से उनके प्रभागोें व वॉर्डों के विकास कामों से संबंधित कई प्रस्ताव प्रलंबित पडे है. ऐसे में अब सबसे पहले उन प्रलंबित प्रस्तावों पर चर्चा की जानी चाहिए. इस समय अधिकांश पार्षदों ने आयुक्त की ओर से आनेवाले प्रशासकीय विषयों को फटाफट मंजुरी देने पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि, प्रशासकीय विषयों के बाद विगत एक वर्ष से प्रलंबित रहनेवाले प्रस्तावों पर चर्चा करायी जाये.
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, अगले वर्ष महानगरपालिका के आम चुनाव होने है और सभी पार्षदों को एक बार फिर अपने-अपने प्रभागोें व वॉर्डों के मतदाताओें के बीच जाना होगा. ऐसे में सभी पार्षदों की यह मानसिकता है कि, वे अपने-अपने प्रभागोें व वॉर्डों में विकास कामों की घडी लगाते हुए अभी से अपनी चुनावी जमीन को मजबूत कर ले.
बुधवार को हुई आमसभा में जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में किये जानेवाले विकास कामों के प्रारूप को मंजुरी देने के साथ ही लोेकशाहीर अण्णाभाउ साठे नागरी बस्ती सुधार योजना अंतर्गत जोड रास्ते तैयार करने को मंजुरी प्रदान की गई. साथ ही अमरावती मनपा क्षेत्र में निर्माण कामों की अनुमति जारी करते समय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए गारंटी रकम स्वीकार करने को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही कनिष्ठ लिपीक गणेश मेश्राम को कनिष्ठ लेखापरिक्षक (गट-क) पद पर नियुक्त करते हुए इस पद की वेतन श्रेणी लागू करने को भी मंजूरी दी गई.
मनपा की आय बढाने लिया गया छूट देने का निर्णय
उल्लेखनीय है कि, प्रतिवर्ष मनपा की संपत्ति कर वसूली 60 से 70 प्रतिशत होती है. जो इस वर्ष विगत आठ माह में मात्र 12 प्रतिशत ही हुई है. चूंकि बीते वर्ष पूरे सालभर कोरोना संक्रमण का खतरा छाया रहा और लोगों की आय बुरी तरह प्रभावित हुई. ऐसे में इस वर्ष संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य पूर्ण करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है. इस बात के मद्देनजर मनपा द्वारा बकाया संपत्ति कर की ब्याज राशि पर 80 फीसदी की भारी भरकम छूट देने का निर्णय लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपना बकाया संपत्ति कर अदा करने हेतु प्रोत्साहित हो और इस जरिये मनपा की आय में इजाफा हो. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, इसी तरह की योजना अकोला, पुणे व उल्हासनगर में भी चलायी जा रही है.