अमरावती में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ेगा- आयुक्त
सारी चर्चाओं को विराम दिया देवीदास पवार ने
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नई 55 हजार पायी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाएंगे
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अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन पर भी लगाएंगे टैक्स
अमरावती/दि.25 – निवर्तमान मनपा आयुक्त व प्रशासक के कार्यकाल में मनपा क्षेत्र में सभी संपत्ति के किए गए सर्वेक्षण के बाद प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए जाने की चर्चाओं को विराम लगाते हुए नए मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने कहा कि सर्वेक्षण में जो नई प्रॉपर्टी पायी गई है, उसे और जिन लोगों ने अपनी संपत्ति पर अतिरिक्त निर्माणकार्य किया है, उन्हें टैक्स बढ़ाकर दिया जाएगा.
हाल ही में मनपा प्रशासन द्वारा घर टैक्स बढ़ोत्तरी के संदर्भ में जाहीर नोटीस प्रकाशित की गई है. उसके बाद सर्वेेक्षण में जो नई प्रॉपर्टी पायी गई है, उस पर टैक्स लगाया जाने वाला है. हर घर हुए सर्वेक्षण में जहां अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन पाया गया है, उन्हें भी अतिरिक्त टैक्स बढ़ाकर भेजा जाने वाला है. शहर में सर्वेक्षण के बाद चल रही तरह-तरह की चर्चाओं को विराम लगाते हुए मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने अमरावती मंडल को कहा कि अमरावती में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाया जा रहा है, बल्कि मनपा क्षेत्र में जो सर्वेक्षण किया गया, उसमें 2 लाख 23 हजार प्रॉपर्टी (इमारतें) पायी गई है और 77 हजार के करीब खाली प्लॉट (भूखंड) पाये गए हैं. इमारत और प्लॉट मिलाकर मनपा क्षेत्र में 3 लाख के करीब प्रॉपर्टी है. इसमें से 1 लाख 69 हजार प्रॉपर्टी धारक ही घर टैक्स अदा कर रहे थे. करीबन 55 हजार इमारतें नई पायी गई है. इन नये इमारत धारकों को तथा जिन प्रॉपर्टी धारकों ने अब तक टैक्स अदा किया है, लेकिन उसी स्थान पर अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन किया है, उन्हें टैक्स बढ़ाकर दिया जाने वाला है. साथ ही खाली भूखंडधारकों से भी मनपा अब टैक्स वसूल करने वाली है. मनपा आयुक्त ने कहा कि टैक्स किसी भी तरह का नहीं बढ़ा है. लेकिन जो लोग अब तक टैक्स अदा नहीं कर रहे थे और जिन्होंने अतिरिक्त बांधकाम किया है, उन्हीं से अब अतिरिक्त टैक्स वसूला जाएगा. इस संबंध में मनपा प्रशासन की तरफ से संबंधितों को नोटीस देना शुरु किया गया है. नोटीस मिलने के 21 दिन तक यदि संबंधितों को कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति संबंधित जोन कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं. जहां पर मनपा द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा. उसके मुताबिक आगे की प्रक्रिया होगी.
25 हजार को नोटीस
मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद नए प्रॉपर्टी धारक और जिन्होंने अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन किया है, ऐसे 25 हजार लोगों को अब तक नोटीस दी जा चुकी है. शनिवार 23 जुलाई से जोननिहाय दूसरे चरण की नोटीस देना शुरु किया गया है. 21 दिन के भीतर कोई आपत्ति दर्ज न होने पर संबंधितों पर आंका गया टैक्स लागू हो जाएगा.
सुनवाई के लिए 25 अधिकारी
नोटीस दिए जाने के बाद 21 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज होने पर तत्काल सुनवाई के लिए जोननिहाय 25 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. संबंधितों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई के समय उपस्थित रहकर जवाब देना पड़ेगा. उसके बाद होने वाले निर्णय पर अमल किया जाएगा.
हर पांच वर्ष में होता है सर्वेक्षण
मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने कहा कि नियम के मुताबिक हर पांच वर्ष में मनपा क्षेत्र की इमारतों का सर्वेक्षण किया जाता है. लेकिन किसी कारणवश वह नहीं हो पाया था. निवर्तमान आयुक्त के कार्यकाल में वह किया गया. अब नोटीस देकर उस पर अमल किया जा रहा है. जिन नागरिकों ने अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन किया और नई इमारतों का निर्माण किया, उन लोगों ने स्वयंस्फूर्ति से अपनी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाकर मनपा प्रशासन को सहयोग करना चाहिए.