सर्पदंश से मौत होने पर 10 लाख रुपए की सहायता का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में
वर्धा/दि.30 – जिस तरह वन्यजीवों की सूची में शामिल रहने वाले बाघ, तेंदूआ, भालू व जंगली सुअर जैसे जानवरों द्बारा किए जाने वाले हमले में मरने वाले व्यक्ति को सरकार द्बारा 25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है. उसी तरह से वन्यजीवों की सूची में शामिल रहने वाले जहरिले सांप द्बारा डंसे जाने पर मृत्यु होने पर संबंधित व्यक्ति के परिजनों को कम से कम 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए. इस आशय का प्रस्ताव विगत लंबे समय से सरकार के समक्ष विचाराधीन है. लेकिन इस प्रस्ताव को मानो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. जबकि विदर्भ सर्पमित्र मंडल द्बारा राज्य के विधायकों व मंत्रियों से मुलाकात करते हुए लगातार इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए इसे सरकार से मंजूर दिलवाने हेतु प्रयास किया जा रहा है. लेकिन सरकार द्बारा इस मांग और प्रस्ताव की ओर लगातार अनदेखी की जा रही है.
इस संदर्भ में विदर्भ सर्पमित्र मंडल के संस्थापक एवं सर्प अभ्यासक गजेंद्र सुरकार ने बताया कि, विगत लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों को थोडी बहुत सफलता उस समय मिली, जब इस मांग को अपेक्षित प्रतिसाद देते हुए निर्दलीय विधायक बच्चू कडू ने सभापति के टेबल पर बिना जहरिले सांप का पिल्लू छोडकर इस मसले की ओर सभागृह का ध्यान दिलाया था. वहीं वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने वर्ष 2014 में दिए गए निवेदन की दखल लेते हुए नियोजन विभाग के पास फाइल भेजे जाने की बात कहीं थी. लेकिन इसके बाद कई बार प्रयास करने के बावजूद भी यह मामला जस का तस अटका पडा है.