मुंबई/दि.30– बंबई उच्च न्यायालय ने पुलिस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर खरमाटे को बडी राहत देते हुए उनके विरूध्द दर्ज जुआ का केस खारिज करने के निर्देश दिए. मामला उस समय का है जब 2019 में क्रिकेट वर्ल्डकप चल रहा था. उस समय खरमाटे माटुंगा थाने मेें कार्यरत थे. एक होटल में आस्ट्रेलिया- इंग्लैंड मुकाबला दौरान क्रिकेट बेटिंग चलने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापा मारा. वहां पीएसआय खरमाटे भी रहने का दावा पुुलिस ने एफआईआर में किया. यह क्रिकेट बेटिंग मिकीन शाह नामक व्यक्ति फोन पर करने की जानकारी पुलिस को मिली थी. खरमाटे ने पुलिस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने राहत देते हुए उनके विरूध्द दर्ज एफआईआर रद्द करने का फैसला सुनाया.