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नवाथे मल्टीप्लेक्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज

नागपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दिया झटका

अमरावती/दि.28 – स्थानीय नवाथे परिसर में मनपा के खाली पडे भूखंड पर बनाए जाने वाले मल्टीप्लेक्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका को आज मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्बारा खारिज कर दिया गया है. न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. वृषाली जोशी की द्बिसदस्यीय खंडपीठ ने इस याचिका को ‘विथ कॉस्ट’ खारिज करते हुए कहा कि, याचिकाकर्ताओं द्बारा पेश किए गए तथ्यों का कोई अर्थ व औचित्य नहीं है. इस मामले में अमरावती मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने सफल पैरवी की.
बता दें कि, विगत कई वर्षों से नवाथे चौक परिसर में मनपा की बडनेरा रोड व रेल्वे लाइन के बीच खाली पडी जमीन पर सर्वसुविधायुक्त मल्टीप्लेक्स यानि व्यापारिक संकुल बनाने का काम विचाराधीन है और अब मनपा प्रशासन द्बारा इस प्रस्तावित मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं को शुरु किया गया. परंतु मल्टीप्लेक्स के निर्माण को लेकर मंजूरी एवं निविदा की प्रक्रिया के गतिमान होते ही कुछ लोगों ने प्रस्तावित निर्माण कार्य का विरोध करते हुए इसके खिलाफ शहर में आंदोलन करने के साथ ही मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका भी दायर की थी. जिस पर आज हुई सुनवाई के बाद नागपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, याचिका में उपस्थित किए गए तथ्यों का कोई अर्थ व औचित्य नहीं है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस याचिका को ‘विथ कॉस्ट’ खारिज कर दिया. इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान मनपा की ओर से युक्तिवाद करते हुए मनपा के पैनल पर रहने वाले वरिष्ठ विधिज्ञ एड. जेमिनी कासट ने मनपा के पक्ष में जोरदार युक्तिवाद किया और प्रस्तावित मल्टीप्लेक्स के निर्माण को अमरावती शहर की जरुरत एवं विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया.

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