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बगैर मास्क के घूमने पर कल से होगी दंडात्मक कार्रवाई

यातायात पुलिस विभाग के आदेश

अमरावती/दि.२९- शहर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यातायात पुलिस विभाग की ओर से बगैर मास्क के घूमनेवाले लोगों पर ३० सितंबर से दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश निकाला गया है. अमरावती शहर यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त की ओर से एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें बताया गया है शहर में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. इस प्रकोप को रोकने के लिए पुलिस विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय व मनपा की ओर से शहर के सभी नागरिकों को बार-बार मास्क का उपयोग करने का आह्वान किया जा रहा है. लेकिन कुछ नागरिक चेहरे पर मास्क ना बांधते हुए अपने वाहनों से शहरभर घुमते नजर आ रहे है. जिससे कोरोना बीमारी का संक्रमण बढ़ रहा है. इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ३० सितंबर से अमरावती शहर में चेहरे पर मास्क नहीं बांधनेवालों के खिलाफ धारा १८८ के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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