पॉक्सो एक्ट में तीन आरोपियों को सजा
एक-एक वर्ष का कारावास व चार-चार हजार का जुर्माना
अमरावती/प्रतिनिधि दि.13 – चांदूर रेलवे पुलिस थानांतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग लडकी को अपने साथ विवाह करने के लिए डराने धमकाने और लडकी द्बारा इंकार किये जाने पर गालिगलौच करने के मामले में नामजद किये गये तीन आरोपियों को स्थानिय अतिरिक्त सहसत्र न्यायाधीश एसजे काले द्बारा दोषी करार दिया गया है तथा भादवि सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत तीनों आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा चार-चार हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक 24 अक्तुबर 2016 की रात 9 बजे पीडिता अपने घर में थी. तभी अक्षय संजय वाढोणकर, वैभव संजय वाढोणकर तथा पियुष हरिदास वाढोणकर उसके घर में पहुंचे और अक्षय ने पीडिता पर अपने साथ विवाह करने का दबाव बनाते हुए उसके साथ गालिगलौच की. इस समय पीडिता के पिता ने तीनों आरोपियों को घर से बाहर भगाने के साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज करायी. जिसमें कहा गया कि, अक्षय वाढोणकर विगत दो ढाई वर्षों से पीडिता का आते जाते पीछा कर रहा है. साथ ही उसे विवाह करने को लेकर लगातार दबाव बना रहा है. जिसमें पियुष व वैभव भी उसका साथ दे रहे है. इस शिकायत के आधार पर चांदूर रेलवे पुलिस ने तीनो ंआरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 448, 504, 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही अदालत ने चार्जशीट पेश की. यहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील शशिकिरण पलोड ने शानदार युक्तिवाद किया और पुख्ता गवाह व तथ्य पेश किये गये. जिसके चलते अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. इस मामले में जांच अधिकारी के तौर पर एपीआई शुभांगी आगासे तथा पैरवी अधिकारी के तौर पर नापोका अतुल क्षिरसागर व नापोका अरुण हटवार ने जिम्मा संभाला.