* माना जा रहा ठाकरे गुट को धक्का
* क्या सभी मनपा में पुरानी संख्या ही रहेगी?
मुंबई/दि.17- बृहन्मुंबई मनपा की प्रभाग संख्या को पहले के समान 227 तक सीमित रखने के शिंदे-फडवीस सरकार के निर्णय को बंबई उच्च न्यायालय ने सही ठहराया. इस बारे में पूर्व नगरसेवक तथा शिवसेना नेता राजू पेंडनेकर की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने ठाकरे सरकार के 11 प्रभागों की संख्या बढाने के निर्णय को पलटने वाली शिंदे-फडणवीस सरकार को राहत दी.
मुंबई नगर निगम में आघाडी सरकार ने प्रभाग की संख्या बढाकर 236 कर दी थी. भाजपा ने इसका विरोध किया आरोप लगाया कि, मविआ सरकार का फैसला राजनीतिक मंशा से प्रेरित है. राज्य में सरकार बदलते ही शिंदे-फडणवीस सरकार ने रातोरात निर्णय बदल दिया.
पूर्व पार्षद तथा ठाकरे गुट के राजू पेेंडनेकर ने शिंदे सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी. पेंडनेकर ने याचिका में कहा था कि, मविआ सरकार व्दारा लिया गया निर्णय सही है. मुंबई की बढी हुई आबादी को देखते हुए 236 वार्ड होना जरुरी है. राज्य सरकार के महाअधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने कहा कि, मुंबई में प्रभागों की संख्या 2011 की जनगणना के आधार पर डिजाइन की गई थी. कोरोना के कारण अभी नई जनगणना नहीं हो पाई है. ऐसे में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर वार्डो की संरचना में बदलाव करना उचित नहीं है. कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष माना तथा शिंदे सरकार के फैसले को बरकरार रखा. मुंबई मनपा में वार्डो की संख्या 227 ही रहेगी.
दूसरी तरफ माना जा रहा है कि, हाईकोर्ट का फैसला प्रदेश की अन्य मनपा पर भी लागू हो सकता है. अमरावती मनपा की भी पुरानी प्रभाग संख्या कायम रह सकती है. मनपा चुनाव को लेकर जो कयास लग रहे है, उसके अनुसार अक्तूबर में इलेक्शन होने की संभावना है.