अमरावती/दि.7 – भैसदेही निवासी शेख हारुन शेख अहमद ने धारणी तहसील के मौजा तलई सर्वे नंबर 35 ब की प्लॉटों की खरीदी-विक्री के बारे में दावा किया कि, सभी व्यवहार वैध तरीके से और नियमानुसार किये गये हैं. इस बारे में शेख वसीर शेख लाल के दावों को गलत बताते हुए शेख हारुन ने मीडिया को जानकारी दी कि, आगामी 14 सितंबर को इस बारे मेें धारणी व अचलपुर न्यायालय से फैसला आ सकता हैं. उन्हें अदालत का फैसला मंजूर होने की बात भी शेख हारुन ने आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में कहीं.
* 21 साल पहले खरीदी
शेख हारुन ने दावा किया कि, उन्होंने यह प्लॉटों की खरीदी 21 बरस पहले 13 अगस्त 2001 को रुखसाना परवीन शेख शहजाद से की थी. जिसकी नोंद दुय्यम निबंधक अचलपुर के कार्यालय में की गई. सभी कागजाद की जांच पडताल के बाद खरीदी होने से इन प्लॉटों पर उनका अधिकार और कब्जा हैं. शेख हारुन ने कहा कि, कुछ प्लॉटों की उन्होंने सरकारी नियमों के तहत विक्री भी की हैं. अभी भी उनके पास अनेक प्लॉट हैं. शेख हारुन ने कहा कि, इतने वर्षों बाद शेख बशीर शेख लाल नामक शख्स ने झूठे दस्तावेज बताकर जमीन का मूल मालक होने का दावा किया हैं. जिसे पूर्णत: असत्य बताते हुए शेख हारुन ने कहा कि, उन्होंने न्याय के लिए अचलपुर न्यायालय में संपूर्ण दस्तावेज पेश कर न्याय की गुहार लगाई हैं. जिस पर आगामी 14 सितंबर को सुनवाई होना हैं. उन्होंने कहा कि, अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा. आरोप लगाया कि, शेख बशीर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा हैं.