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प्रा. साईबाबा और सहकारी बरी

उच्च न्यायालय का फैसला

नागपुर/दि.14 – बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने नक्सली समर्थक बताकर गत 5 वर्षों से जेल में बंद दिल्ली विवि के पूर्व प्राध्यापक साईबाबा और 6 अन्य सहयोगियों को बरी करने का आदेश आज जारी किया. एक आरोपी पांडू नरुटे की गत माह जेल में मौत हो चुकी है. अन्य आरोपियों ने पूर्व पत्रकार प्रशांत राठी, महेश तिरकी, विजय तिरकी और हेम मिश्रा का समावेश है. माओवादियों से संपर्क और सहानुभूति रखने के आरोप में सत्र न्यायालय ने प्रा. साईबाबा और अन्य को दोषी पाकर सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट में आज अपना फैसला सुनाया. आरोपियों में से सुरक्षा कारणों से प्रशांत राठी को अमरावती जेल में रखा गया था. उसकी तबियत खराब होने से हाल ही में कोर्ट के आदेश पर प्रशांत राठी को विशेष भोजन दिया गया. दवाईयां भी जेल प्रशासन ने उपलब्ध करवाई थी. अभियोजन पक्ष की तत्काल इस बारे में प्रतिक्रिया नहीं मिल पायी. फिर भी संभावना है कि, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है.

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